Delhi में ट्रैफिक चालान निपटाना होगा आसान, 5 जुलाई से शुरू होंगे Weekend Courts, जानिए पूरा तरीका

Delhi: दिल्ली में ट्रैफिक चालान के बोझ से दबे लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब आपको अपने पेंडिंग चालान निपटाने के लिए वर्किंग डेज में छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली पुलिस और जिला न्यायालयों ने मिलकर ‘वीकेंड

Delhi: दिल्ली में ट्रैफिक चालान के बोझ से दबे लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब आपको अपने पेंडिंग चालान निपटाने के लिए वर्किंग डेज में छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली पुलिस और जिला न्यायालयों ने मिलकर ‘वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट’ शुरू करने का फैसला किया है, ताकि आम जनता को सुविधा हो और चालान का निपटारा जल्दी हो सके।

यह व्यवस्था 5 जुलाई 2026 से दिल्ली के सभी जिला न्यायालय परिसरों में लागू होगी। ये अदालतें हर रविवार और महीने के दूसरे शनिवार को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक काम करेंगी। खास बात यह है कि यहां केवल उन्हीं चालानों का निपटारा होगा जो ‘कंपाउंडेबल’ यानी मामूली उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं और जिन्हें जुर्माना भरकर सेटल किया जा सकता है। गंभीर अपराधों वाले चालान यहां नहीं सुने जाएंगे।

इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी लाया गया है। मोटर चालक 25 जून 2026 को सुबह 10:00 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक पोर्टल से अपना चालान स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करते समय आपको अपना पसंदीदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स, तारीख और समय का स्लॉट (सुबह 10 से 1 या दोपहर 2 से 4 बजे तक) चुनना होगा। कोर्ट जाते समय इस स्लिप की प्रिंटेड कॉपी साथ ले जाना जरूरी होगा।

विवरण जानकारी
शुरुआत की तारीख 5 जुलाई 2026
कार्य दिवस हर रविवार और महीने का दूसरा शनिवार
समय सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक
कुल बेंच 11 जिला न्यायालयों में 22 बेंच
चालान डाउनलोड शुरू 25 जून 2026 (सुबह 10 बजे से)
उद्देश्य मामूली ट्रैफिक चालानों का जल्द निपटारा

प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल से अदालतों में भीड़ कम होगी और लोग आसानी से अपने जुर्माने का भुगतान कर पाएंगे। अनुमान है कि प्रत्येक बेंच रोजाना करीब 700 चालान मामलों का निपटारा करेगी।