Delhi में 30 जून से शुरू होगा वोटर लिस्ट का विशेष अभियान, घर-घर आएंगे BLO; जानिए पूरी प्रक्रिया
Delhi: दिल्ली के निवासियों के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधार करवाने का एक बड़ा मौका आने वाला है। शहर में 30 जून से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान शुरू होने जा
Delhi: दिल्ली के निवासियों के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधार करवाने का एक बड़ा मौका आने वाला है। शहर में 30 जून से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान का मकसद यह पक्का करना है कि हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो और किसी भी गलत या अयोग्य व्यक्ति का नाम इसमें न रहे।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अशोक कुमार ने इस बारे में पूरी जानकारी साझा की है। इस काम के लिए 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी (BLOs) तैनात किए गए हैं, जो घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। BLOs को निर्देश दिया गया है कि वे हर घर का कम से कम तीन बार दौरा करें। अगर घर बंद मिलता है, तो फॉर्म दरवाजे के नीचे रख दिया जाएगा और कामकाजी लोगों के लिए समय में लचीलापन रखा जाएगा।
इस पूरी प्रक्रिया की समय-सीमा और जरूरी तारीखें नीचे दी गई हैं:
| तारीख/अवधि | क्या होगा |
|---|---|
| 30 जून से 29 जुलाई | BLO घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और प्रगणन फॉर्म बांटेंगे |
| 5 अगस्त | प्रारूप मतदाता सूची (Draft Roll) जारी होगी |
| 5 अगस्त से 4 सितंबर | नाम जुड़वाने या हटाने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज होगी |
| 3 अक्टूबर तक | सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा |
| 7 अक्टूबर | अंतिम मतदाता सूची (Final Roll) प्रकाशित होगी |
प्रक्रिया के दौरान हर मतदाता को प्रगणन फॉर्म की दो कॉपियां मिलेंगी, जिनमें से एक भरकर BLO को वापस देनी होगी और उसकी रसीद लेनी होगी। जो लोग ऑनलाइन फॉर्म जमा करना चाहते हैं, वे भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मोबाइल नंबर का Voter ID (EPIC) से जुड़ा होना और आधार-आधारित ई-साइन सत्यापन जरूरी है। फॉर्म भरते समय किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नाम 2002 की पुरानी लिस्ट से लिंक नहीं हो पाता है, तो बाद में सबूत मांगे जा सकते हैं।
यह अभियान उन सभी लोगों के लिए है जो 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया से किसी का वोट अपने आप नहीं कटेगा, बल्कि नियमों के तहत सत्यापन के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। पारदर्शिता के लिए AAP, BJP, कांग्रेस और BSP जैसे राजनीतिक दलों को भी अपने एजेंट (BLAs) नियुक्त करने को कहा गया है। मतदाता अपनी जानकारी ceodelhi.gov.in वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।