Delhi के Uttam Nagar मर्डर केस में नया मोड़, कोर्ट ने मृतक की मां को धमकी देने वालों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया
Delhi: उत्तम नगर में हुए तरुण बुटोलिया मर्डर केस में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। एडिशनल सेशंस जज शिवाली बंसल ने पुलिस को आदेश दिया है कि मृतक के परिवार की शिकायत पर तुरंत FIR दर्ज की जाए। यह मामला मृतक की मां लक्ष्
Delhi: उत्तम नगर में हुए तरुण बुटोलिया मर्डर केस में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। एडिशनल सेशंस जज शिवाली बंसल ने पुलिस को आदेश दिया है कि मृतक के परिवार की शिकायत पर तुरंत FIR दर्ज की जाए। यह मामला मृतक की मां लक्ष्मी देवी को धमकी देने और उनके साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने से जुड़ा है।
जानकारी के मुताबिक, 4 जुलाई 2026 को कोर्ट ने कहा कि SC/ST (Prevention of Atrocities) एक्ट के तहत शुरुआती जांच करना सही नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि जब कोई संज्ञेय अपराध (cognisable offence) सामने आता है, तो पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वह तुरंत FIR दर्ज करे। कोर्ट ने यह भी पाया कि जांच अधिकारी ने 11 मई 2026 के पिछले आदेश को गलत तरीके से समझा था, जिसमें वीडियो फुटेज को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई दलीलों पर रिपोर्ट मांगी गई थी।
शिकायत के अनुसार, 13 अप्रैल को कुछ महिलाओं ने लक्ष्मी देवी के साथ गाली-गलौज की और उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। आरोप है कि उन्होंने धमकी दी कि अगर मर्डर केस वापस नहीं लिया गया, तो उनके दूसरे बेटे को भी जान से मार दिया जाएगा। कोर्ट ने वीडियो फुटेज का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें 15-20 महिलाओं की भीड़ गली में घुसते हुए दिख रही है, जिनमें सात-आठ महिलाएं बुर्का पहने हुए थीं।
बता दें कि तरुण बुटोलिया की हत्या 4 मार्च को होली के जश्न के दौरान उत्तम नगर में हुई थी। पीड़ित परिवार की ओर से वकील सुमित कुमार ने कोर्ट में दलीलें पेश की थीं। कोर्ट ने माना कि लक्ष्मी देवी के साथ हुई घटना गंभीर है और इसमें कानूनी कार्रवाई जरूरी है।