Delhi: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के कानून विभाग (Faculty of Law) के छात्रों के लिए एक जरूरी खबर है। 28 मई को ईद-उल-जुहा (Bakrid) के मौके पर जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उन्हें अब दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। यूनि
Delhi: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के कानून विभाग (Faculty of Law) के छात्रों के लिए एक जरूरी खबर है। 28 मई को ईद-उल-जुहा (Bakrid) के मौके पर जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उन्हें अब दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह बात कही है कि ऐसे छात्रों के लिए 4 जुलाई के बाद अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी।
री-शेड्यूल एग्जाम के लिए क्या है नियम और डेडलाइन?
यूनिवर्सिटी के नियमों के मुताबिक, जो छात्र 28 मई को बकरिद मनाने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी। ऐसे छात्रों को 27 मई (बुधवार) तक Faculty of Law के डीन को ईमेल के जरिए सूचित करना होगा। जो छात्र समय पर ईमेल भेज देंगे, उन्हें ही दोबारा परीक्षा देने का लाभ मिलेगा।
परीक्षा की तारीख और अगली प्रक्रिया क्या होगी?
यह दोबारा होने वाली परीक्षा 4 जुलाई के बाद आयोजित की जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन उन छात्रों को परीक्षा की सही तारीख के बारे में एग्जाम से कम से कम एक हफ्ते पहले सूचित करेगा। यह फैसला जस्टिस जसमीत सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान लिया गया, जहाँ सैफ राशिद सईद नाम के एक छात्र ने याचिका दायर की थी।
किन वजहों से बदला गया फैसला?
शुरुआत में DU रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने परीक्षा टालने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में कोर्ट में आश्वासन दिया गया कि अलग से परीक्षा ली जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और NTA ने भी 28 मई को बकरिद की छुट्टी घोषित की थी और CUET (UG) जैसी परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया था, जिसके बाद DU के छात्रों ने भी मांग की थी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बकरिद की वजह से दोबारा परीक्षा देने के लिए क्या करना होगा?
छात्रों को 27 मई तक Faculty of Law के डीन को ईमेल भेजकर अपनी इच्छा बतानी होगी, तभी उन्हें री-शेड्यूल एग्जाम का मौका मिलेगा।
दोबारा परीक्षा कब आयोजित की जाएगी?
यह परीक्षा 4 जुलाई के बाद होगी और इसकी सटीक तारीख छात्रों को एग्जाम से एक सप्ताह पहले बता दी जाएगी।