Delhi: राजधानी दिल्ली में अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की खैर नहीं है। उपराज्यपाल Taranjit Singh Sandhu ने नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। वहीं, मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने मुकरबा चौक पर लगने वाले
Delhi: राजधानी दिल्ली में अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की खैर नहीं है। उपराज्यपाल Taranjit Singh Sandhu ने नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। वहीं, मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने मुकरबा चौक पर लगने वाले भारी जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए बुनियादी ढांचे में बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है।
ट्रैफिक नियमों में क्या हुए बदलाव और क्या होगी कार्रवाई
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गलत दिशा (wrong-side) में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। 4 मई 2026 से अब तक 7,249 चालान काटे गए हैं और 72 FIR दर्ज की गई हैं। नए डिजिटल चालान सिस्टम के तहत, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में चुनौती देना चाहता है, तो उसे पहले जुर्माने की 50% राशि जमा करनी होगी। चालान भरने या चुनौती देने के लिए 45 दिन का समय दिया जाएगा, वरना इसे स्वीकार मान लिया जाएगा। जो लोग साल में 5 या ज्यादा बार नियम तोड़ेंगे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
मुकरबा चौक पर जाम से कैसे मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने बताया कि मुकरबा चौक पर ट्रैफिक कम करने के लिए Northern Railway ने दो बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इसमें Outer Ring Road पर स्थित Haiderpur Badli के रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) को चौड़ा किया जाएगा। साथ ही, Shalimar Bagh को Sanjay Gandhi Transport Nagar से जोड़ने के लिए एक नया एलिवेटेड लूप बनाया जाएगा जो रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा। PWD ने इसके लिए तकनीकी नक्शे और प्रस्ताव जमा किए थे, जिसके बाद रेलवे ने NOC दे दी है। इससे यात्रा का समय कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी।
नियम न मानने पर क्या होगा असर
अगर कोई व्यक्ति समय पर चालान नहीं भरता है, तो उसे रोजाना इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजे जाएंगे। इसके अलावा, गाड़ी से जुड़े जरूरी काम जैसे टैक्स भरना, लाइसेंस रिन्यू कराना या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। पोर्टल पर ऐसी गाड़ियों को ‘not to be transacted’ मार्क कर दिया जाएगा और कुछ मामलों में पुलिस गाड़ी को जब्त भी कर सकती है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
डिजिटल चालान को कोर्ट में चुनौती देने का नया नियम क्या है?
अब चालान को कोर्ट में चुनौती देने के लिए उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जुर्माने की 50% राशि पहले जमा करनी होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए 45 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होगी।
मुकरबा चौक पर जाम हटाने के लिए क्या योजना है?
यहाँ Haiderpur Badli के रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) को चौड़ा किया जाएगा और Shalimar Bagh से Sanjay Gandhi Transport Nagar के बीच एक नया एलिवेटेड लूप बनाया जाएगा।