Delhi: राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब ट्रैफिक चालान को समय पर न भरना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि लापरवाही बरतने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेख
Delhi: राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब ट्रैफिक चालान को समय पर न भरना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि लापरवाही बरतने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार, 3 मई 2026 को इस नए समय-बद्ध सिस्टम का ऐलान किया है, जिसका मकसद सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
चालान भरने की समय सीमा और नियम क्या हैं?
नए नियमों के मुताबिक, ई-चालान कटने के बाद आपके पास उसे भरने या चुनौती देने के लिए 45 दिन का समय होगा। अगर इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो चालान को स्वीकार मान लिया जाएगा और उसके बाद के 30 दिनों के भीतर भुगतान करना जरूरी होगा। ई-चालान की जानकारी 3 दिन के अंदर और फिजिकल नोटिस 15 दिन के अंदर मिल जाएगा।
चालान न भरने पर क्या कार्रवाई होगी?
अगर तय समय में चालान नहीं भरा गया, तो वाहन से जुड़ी सभी सेवाएं जैसे टैक्स भुगतान, लाइसेंस रिन्यूअल या रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम रोक दिए जाएंगे। पोर्टल पर वाहन को ‘not to be transacted’ मार्क कर दिया जाएगा, जिससे कोई भी लेन-देन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा, एक साल में 5 या उससे ज्यादा बार नियम तोड़ने वालों को ‘सीरियस ऑफेंडर’ माना जाएगा और उनका लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है।
मोबाइल नंबर अपडेट करना क्यों है जरूरी?
दिल्ली सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन मालिकों को सलाह दी है कि वे अपने ड्राइविंग लाइसेंस और RC में मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखें। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि ई-चालान और जरूरी नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें और आप किसी बड़ी परेशानी से बच सकें। वर्चुअल कोर्ट में लंबित चालानों के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करने की ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली में ई-चालान भरने के लिए कितना समय मिलता है?
चालान जारी होने के बाद उसे भरने या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए चुनौती देने के लिए 45 दिनों का समय दिया गया है।
लाइसेंस कब रद्द या सस्पेंड हो सकता है?
अगर कोई व्यक्ति एक साल के भीतर 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे गंभीर अपराधी मानकर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।