Delhi: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी की सड़कों पर गलत दिशा (Wrong Side) में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस मुहिम का मकसद सड़क हादसों को रोकना और ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना है। पुलिस ने सा
Delhi: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी की सड़कों पर गलत दिशा (Wrong Side) में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस मुहिम का मकसद सड़क हादसों को रोकना और ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि गलत दिशा में गाड़ी चलाना सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध है जिससे जानलेवा हादसे हो सकते हैं।
अब तक कितनी कार्रवाई हुई और क्या है पुलिस का रुख
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 4 मई 2026 से इस विशेष अभियान के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब तक कुल 7,249 चालान काटे जा चुके हैं और 72 FIR दर्ज की गई हैं। पुलिस का कहना है कि गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से आमने-सामने की टक्कर और भारी जाम की समस्या बढ़ती है, इसलिए यह सख्ती जारी रहेगी।
नया डिजिटल चालान सिस्टम और भुगतान के नियम
दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक नियमों को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह डिजिटल चालान सिस्टम शुरू किया है। अब कैमरों से पकड़े गए उल्लंघन का ई-चालान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 3 दिन के अंदर और फिजिकल नोटिस 15 दिन के भीतर मिलेगा। वाहन मालिक के पास चालान भरने या उसे ऑनलाइन पोर्टल पर चुनौती देने के लिए 45 दिन का समय होगा। अगर इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो चालान अपने आप स्वीकार मान लिया जाएगा।
बार-बार नियम तोड़ने वालों के लिए सख्त सजा
नए नियमों के तहत अगर कोई ड्राइवर एक साल में 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे गंभीर अपराधी माना जाएगा। ऐसी स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है। साथ ही, अगर चालान का भुगतान लंबे समय तक नहीं किया गया, तो गाड़ी से जुड़ी सरकारी सेवाओं पर भी रोक लगाई जा सकती है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
डिजिटल चालान मिलने के बाद भुगतान के लिए कितना समय मिलता है
वाहन मालिक को ई-चालान मिलने के बाद उसे भरने या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है।
लाइसेंस कब रद्द या सस्पेंड हो सकता है
यदि कोई ड्राइवर एक साल के भीतर 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है।