Delhi: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर केवल चालान नहीं कटेगा, बल्कि सीधे FIR दर्ज की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस ने मिलकर एक व
Delhi: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर केवल चालान नहीं कटेगा, बल्कि सीधे FIR दर्ज की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस ने मिलकर एक विशेष अभियान चलाया है ताकि सड़क हादसों को कम किया जा सके और यातायात व्यवस्था में सुधार लाया जा सके।
विशेष अभियान में कितनी कार्रवाई हुई
शनिवार 16 मई 2026 को शाम 4 से 6 बजे के बीच चलाए गए दो घंटे के अभियान में कुल 2846 चालान किए गए। इनमें से 757 चालान सिर्फ रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने के लिए थे। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले 32 चालकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट और गलत पार्किंग जैसे मामलों पर भी कार्रवाई की गई। इससे पहले 4 मई को शुरू हुए एक हफ्ते के अभियान में 7,249 चालान और 72 FIR दर्ज हुई थीं।
FIR की धाराएं और सजा का प्रावधान
रॉन्ग साइड ड्राइविंग के मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और मोटर वाहन अधिनियम (MVA) की धारा 184 के तहत FIR दर्ज की जा रही है। धारा 281 तेज या लापरवाह ड्राइविंग से जुड़ी है जिससे जान-माल का खतरा होता है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। FIR होने पर वाहन जब्त कर लिया जाता है और वाहन छुड़ाने के लिए कोर्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
नियमों का उल्लंघन करने पर कितना लगेगा जुर्माना
मोटर वाहन नियमों के मुताबिक पहली बार रॉन्ग साइड ड्राइविंग के लिए 500 रुपये तक का जुर्माना है। अगर दूसरी बार यही गलती दोहराई जाती है, तो जुर्माने की राशि 1500 रुपये तक हो सकती है। हालांकि, अगर मामला गंभीर है या वीडियो में कैद हुआ है, तो पुलिस सीधे FIR दर्ज करेगी और गाड़ी केवल अदालत के आदेश पर ही छोड़ी जाएगी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विजयंता गोयल आर्य ने लोगों से सही लेन का उपयोग करने की अपील की है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर FIR होने पर क्या सजा हो सकती है?
BNS की धारा 281 के तहत दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। साथ ही पुलिस वाहन को जब्त कर लेती है।
रॉन्ग साइड ड्राइविंग के लिए जुर्माने की राशि क्या है?
पहली बार गलती करने पर 500 रुपये और दूसरी बार गलती दोहराने पर 1500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।