Delhi में गलत पार्किंग पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गाड़ियों के पहिए किए क्लैंप
Delhi: दिल्ली की सड़कों पर अवैध तरीके से गाड़ियां खड़ी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ईस्टर्न रेंज ने सड़कों पर खड़े वाहनों के खिलाफ क्लैंपिंग जैसी कड़ी कार्रवाई की है।
Delhi: दिल्ली की सड़कों पर अवैध तरीके से गाड़ियां खड़ी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ईस्टर्न रेंज ने सड़कों पर खड़े वाहनों के खिलाफ क्लैंपिंग जैसी कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि सड़कों का इस्तेमाल चलने के लिए होना चाहिए, न कि पार्किंग के लिए।
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, गलत तरीके से खड़ी गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक जाम होता है और सड़क सुरक्षा को खतरा बढ़ जाता है। इसी को रोकने के लिए DCP ट्रैफिक (ईस्टर्न रेंज) के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। पुलिस ने साफ किया कि सड़कों के बीचों-बीच या कैरीवे पर गाड़ियां खड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
नियमों की बात करें तो मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 127 के तहत, अगर कोई वाहन 10 घंटे या उससे ज्यादा समय तक प्रतिबंधित जगह पर लावारिस खड़ा मिलता है, तो पुलिस उसे टो (Towing) कर सकती है या क्लैंप लगा सकती है। इसके अलावा, धारा 122 के तहत उन वाहनों पर जुर्माना लगाया जा सकता है जो दूसरों के लिए खतरा या परेशानी पैदा करते हैं।
दिल्ली में फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, बस स्टॉप के पास, जेब्रा क्रॉसिंग और घरों के गेट के सामने पार्किंग करना पूरी तरह मना है। पहली बार गलती करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि दोबारा पकड़े जाने पर यह राशि 1,500 रुपये तक हो सकती है। ध्यान रहे कि टोइंग चार्ज अलग से देना होगा और इससे नो-पार्किंग का चालान माफ नहीं होगा।