Delhi: तीस हजारी कोर्ट ने साल 2018 में एक रेस्टोरेंट में हुए झगड़े के बाद हुई हत्या के मामले में आरोपी DJ दीपक बिष्ट को बरी कर दिया है। यह घटना पंजाबी बाग इलाके के रफ्तार रेस्टोरेंट में एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुई
Delhi: तीस हजारी कोर्ट ने साल 2018 में एक रेस्टोरेंट में हुए झगड़े के बाद हुई हत्या के मामले में आरोपी DJ दीपक बिष्ट को बरी कर दिया है। यह घटना पंजाबी बाग इलाके के रफ्तार रेस्टोरेंट में एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुई थी। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया है।
क्या था पूरा मामला और क्यों हुआ था झगड़ा
यह घटना 6 मई 2018 की है। पंजाबी बाग के क्लब रोड पर स्थित रफ्तार रेस्टोरेंट में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। आरोप था कि तेजिंदर सिंह नाम के व्यक्ति ने DJ दीपक बिष्ट से गाना बदलने को कहा था, जिसे DJ ने मना कर दिया। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और झगड़ा इतना बढ़ा कि विजय दीप नाम के एक जिम मालिक की मौत हो गई। पुलिस ने दीपक बिष्ट पर हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
कोर्ट ने बरी करने का फैसला क्यों सुनाया
अडिशनल सेशन जज सौम्या चौहान ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने पाया कि आरोपी दीपक बिष्ट के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। जज ने अपने फैसले में पुलिस की जांच में बड़ी खामियों (lacuna) का जिक्र किया। कोर्ट ने माना कि पुलिस आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रही, जिसके बाद उसे IPC की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धाराओं से बरी कर दिया गया।
केस से जुड़ी मुख्य जानकारियां
- आरोपी: दीपक बिष्ट (DJ)
- मृतक: विजय दीप (जिम मालिक)
- घटना की जगह: रफ्तार रेस्टोरेंट, पंजाबी बाग, दिल्ली
- पुलिस स्टेशन: पंजाबी बाग थाना
- बचाव पक्ष के वकील: दीपक शर्मा, रवीश देधा और अंकित त्यागी
Frequently Asked Questions (FAQs)
DJ दीपक बिष्ट को कोर्ट ने क्यों बरी किया?
तीस हजारी कोर्ट ने पाया कि आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे और पुलिस की जांच में काफी कमियां थीं, इसलिए उसे बरी कर दिया गया।
यह घटना कब और कहां हुई थी?
यह घटना 6 मई 2018 को पश्चिम दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित रफ्तार रेस्टोरेंट में एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुई थी।