Delhi में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं तो नहीं मिलेगी सैलरी, समाज कल्याण विभाग ने जारी किए सख्त नियम
Delhi: दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सैलरी को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब बिना बायोमेट्रिक हाजिरी के वेतन नहीं दिया जाएगा। विभाग ने साफ कर दिया है
Delhi: दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सैलरी को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब बिना बायोमेट्रिक हाजिरी के वेतन नहीं दिया जाएगा। विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर अटेंडेंस रिपोर्ट नहीं मिली, तो सैलरी प्रोसेस नहीं होगी।
यह फैसला दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा उठाए गए सवालों के बाद लिया गया है। वित्त विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट पदों के विस्तार और नियमितीकरण की समीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर आपत्ति जताई थी। अब हर सैलरी बिल के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम से निकली अटेंडेंस रिपोर्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
नियमों के उल्लंघन पर अधिकारियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आएगी, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। साथ ही, अगर बायोमेट्रिक रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट पदों को आगे बढ़ाने के प्रस्तावों पर भी रोक लगाई जा सकती है।
| नियम और निर्देश | विवरण |
|---|---|
| सैलरी की तारीख | कैबिनेट के फैसले के अनुसार हर महीने की 15 तारीख तक वेतन देना होगा |
| रिपोर्ट जमा करना | महीने के आखिरी वर्किंग डे के बाद पहले वर्किंग डे को सर्टिफिकेट तैयार करना होगा |
| जमा करने का तरीका | सिर्फ e-office सिस्टम के जरिए रिपोर्ट भेजनी होगी |
| प्रतिबंधित माध्यम | WhatsApp या किसी अन्य अनौपचारिक तरीके से रिपोर्ट भेजना सख्त मना है |
| जवाबदेही | देरी होने पर ब्रांच इंचार्ज या ऑफिस हेड व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे |
विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए e-office सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की हाजिरी में गड़बड़ी नहीं होगी और समय पर वेतन मिल सकेगा।