Delhi: राजधानी के जनकपुरी इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में 3 साल की नर्सरी छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी स्कूल केयरटेकर को द्वारका कोर्ट से मिली जमानत को दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में चुन
Delhi: राजधानी के जनकपुरी इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में 3 साल की नर्सरी छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी स्कूल केयरटेकर को द्वारका कोर्ट से मिली जमानत को दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 29 मई 2026 के लिए तय की है।
क्या है पूरा मामला और अब तक क्या कार्रवाई हुई?
यह घटना 30 अप्रैल 2026 को हुई थी, जिसके बाद 1 मई को बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 57 साल के स्कूल केयरटेकर को गिरफ्तार किया। हालांकि, द्वारका कोर्ट ने 7 मई 2026 को उसे जमानत दे दी क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान नहीं मिले थे और CCTV फुटेज में आरोपी घटना के समय जूनियर विंग से दूर दिख रहा था। अब दिल्ली पुलिस और पीड़ित परिवार दोनों ने इस जमानत को रद्द कराने की मांग की है।
स्कूल प्रशासन और अन्य आरोपियों पर क्या एक्शन लिया गया?
इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 14 मई 2026 को स्कूल की एक महिला टीचर को भी गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप है कि उसने घटना के बाद बच्ची को साफ किया लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। वहीं, शिक्षा निदेशालय (DoE) ने जनकपुरी के इस प्राइवेट स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्कूल की मान्यता खत्म करने और जमीन का लीज रद्द करने की चेतावनी दी गई है क्योंकि वहां बच्चों की सुरक्षा में भारी चूक पाई गई।
पुलिस जांच और कानूनी धाराएं क्या हैं?
पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली की जांच के लिए दो महिला अधिकारियों की कमेटी बनाई है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 और POCSO एक्ट की धारा 6 (गंभीर यौन हमला) के तहत दर्ज है। पुलिस का तर्क है कि बच्ची ने आरोपी की पहचान की है और POCSO एक्ट के तहत इसमें कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए जमानत रद्द होनी चाहिए।
Frequently Asked Questions (FAQs)
हाई कोर्ट ने इस मामले में अब तक क्या आदेश दिया है?
जस्टिस सौरभ बनर्जी ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर आरोपी केयरटेकर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 29 मई 2026 को होगी।
स्कूल के खिलाफ शिक्षा निदेशालय ने क्या कदम उठाए हैं?
DoE ने जनकपुरी के इस प्राइवेट स्कूल को शो-कॉज नोटिस भेजा है और सुरक्षा में चूक के कारण स्कूल की मान्यता वापस लेने व जमीन का लीज रद्द करने की बात कही है।