Shraddha Murder Case: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने Jio के नोडल ऑफिसर के खिलाफ जारी किया वारंट

Delhi: श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी Jio के नोडल ऑफिसर के खिलाफ जमानती वारंट (Bailable Warrant) जारी किया है। यह कदम तब उठाया गया जब गवाही के लिए बुलाए जान

Delhi: श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी Jio के नोडल ऑफिसर के खिलाफ जमानती वारंट (Bailable Warrant) जारी किया है। यह कदम तब उठाया गया जब गवाही के लिए बुलाए जाने के बावजूद अधिकारी कोर्ट में पेश नहीं हुए।

इस मामले की सुनवाई के दौरान नोडल ऑफिसर को बतौर गवाह बुलाया गया था ताकि सबूत पेश किए जा सकें। शुक्रवार को उनकी गैर-मौजूदगी पर कोर्ट ने यह आदेश दिया। इसी बीच, मामले के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राम सिंह की क्रॉस-एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को भी शुक्रवार दोपहर 2 बजे के लिए टाल दिया गया था।

बता दें कि इस केस की सुनवाई अब रोजाना के आधार पर चल रही है। 20 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक अभियोजन पक्ष के सबूत दर्ज किए जा रहे हैं। इससे पहले 21 जुलाई को डीएनए एक्सपर्ट V R Girnar ने अपनी गवाही दी थी। वहीं, 23 जुलाई को इंस्पेक्टर राम सिंह ने दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट और तकनीकी दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी थी।

इस केस में मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला है, जिस पर हत्या और सबूत मिटाने के आरोप हैं। पुलिस ने व्हाट्सएप, मेटा, गूगल और बंबल जैसी विदेशी कंपनियों के नोडल अधिकारियों से भी सबूत जुटाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दर्ज कराने की अर्जी दी है। कोर्ट ने आरोपी आफताब को उसकी यूनिवर्सिटी परीक्षा के लिए छूट भी दी थी, क्योंकि वह तिहाड़ जेल में रहते हुए IGNOU से एमए सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है।