Delhi में पुलिस अधिकारी को कुचलने वाला ऑटो चालक दोषी, साकेत कोर्ट ने सुनाया हत्या के प्रयास का फैसला

Delhi: राजधानी के साकेत कोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी को गाड़ी से कुचलने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ऑटो-रिक्शा चालक प्रेम पाल को हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। यह पूरा मामला पिछले साल दक्षिण दिल्ली में हुए

Delhi: राजधानी के साकेत कोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी को गाड़ी से कुचलने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ऑटो-रिक्शा चालक प्रेम पाल को हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। यह पूरा मामला पिछले साल दक्षिण दिल्ली में हुए एक रोड रेज से जुड़ा है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम पाठक ने 8 जून को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यह घटना कोई हादसा नहीं थी। कोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस अधिकारी को जान से मारने की कोशिश की। बहस के बाद आरोपी ने अपनी गाड़ी से अधिकारी को कुचला और करीब 20-25 मीटर तक घसीटा।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को अहम सबूत के तौर पर देखा। जज ने अपने आदेश में साफ किया कि आरोपी का व्यवहार यह बताता है कि उसकी मंशा पीड़ित को गंभीर चोट पहुँचाने या जान से मारने की थी। यह घटना दिल्ली की सड़कों पर बढ़ते रोड रेज और पुलिसकर्मियों के साथ होने वाली हिंसा के बीच एक कड़ा संदेश देती है।