Delhi में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल, पीड़िता को मिलेगा 10.5 लाख का मुआवजा

Delhi: राजधानी की रोहिणी कोर्ट ने एक बेहद गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 67 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता के

Delhi: राजधानी की रोहिणी कोर्ट ने एक बेहद गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 67 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए मुआवजे का भी आदेश दिया है।

यह मामला मई 2024 का है, जिसकी FIR समयपुर बादली पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय नागर ने 3 जुलाई 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए दोषी निथालू पांडेय को कड़ी सजा दी। दोषी को पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा 5(एम) और धारा 6 के तहत दोषी पाया गया। कोर्ट ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने इस मामले में पीड़िता के भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 10.5 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। यह राशि दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) द्वारा दी जाएगी, ताकि बच्ची का सामाजिक एकीकरण और पुनर्वास सही तरीके से हो सके।

सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक राजेश सिरोही ने दलील दी कि इस क्रूरता से बच्ची को जो मानसिक और शारीरिक चोट पहुंची है, वह जीवनभर उसके साथ रहेगी, इसलिए दोषी को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। जज अजय नागर ने अपने आदेश में साफ कहा कि बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अपराध की गंभीरता इतनी ज्यादा है कि दोषी की उम्र या स्वास्थ्य का हवाला देकर उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती।