Delhi में 11 साल की बच्ची से रेप-मर्डर का आरोपी फरार होने की कोशिश में घायल, पुलिस ने पैर में मारी गोली
Delhi: दिल्ली के महरौली इलाके से 11 साल की बच्ची के अपहरण, रेप और हत्या के आरोपी बशू कुमार सिंह (बबलू) को पुलिस ने पैर में गोली मार दी। यह घटना मंगलवार शाम को तब हुई जब पुलिस उसे क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए गुरुग्राम
Delhi: दिल्ली के महरौली इलाके से 11 साल की बच्ची के अपहरण, रेप और हत्या के आरोपी बशू कुमार सिंह (बबलू) को पुलिस ने पैर में गोली मार दी। यह घटना मंगलवार शाम को तब हुई जब पुलिस उसे क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर ले गई थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसे काबू करने के लिए गोली चलानी पड़ी।
बच्ची के पिता इस घटना से बहुत दुखी और गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी को सिर्फ एनकाउंटर करना काफी नहीं है, बल्कि उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पिता का मानना है कि फांसी ही असली न्याय होगा। फिलहाल घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और कड़ी सुरक्षा लगा दी गई है। पुलिस ने अब भागने की कोशिश के मामले में अलग से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस मामले ने कैब चलाने वाली कंपनियों के बैकग्राउंड चेक पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी बशू कुमार सिंह एक ऐप-आधारित कैब ड्राइवर था और अपराध के कुछ ही घंटों बाद वह वापस काम पर लौट आया था। जांच में पता चला है कि उस पर बिहार में पहले से पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं।
सरकारी नियमों के मुताबिक, Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2020 के तहत कंपनियों के लिए ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल चेकअप करना जरूरी है। नियमों के अनुसार, पिछले तीन सालों में किसी भी गंभीर अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जा सकती। लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि कई बार इन नियमों की अनदेखी की जाती है या इन्हें आसानी से घुमा दिया जाता है, जिससे आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।