Delhi के Rajouri Garden में तेज रफ्तार SUV ने व्यक्ति को कुचला, हादसे में 35 वर्षीय शख्स की मौत

Delhi: पश्चिम दिल्ली के Rajouri Garden इलाके में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ एक तेज रफ्तार SUV ने सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गाड़ी चलाने वाल

Delhi: पश्चिम दिल्ली के Rajouri Garden इलाके में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ एक तेज रफ्तार SUV ने सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है।

मृतक की पहचान 35 साल के Uday Mahato के रूप में हुई है, जो Khyala के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि उदय अपने एक दोस्त के साथ सड़क किनारे खड़े थे, तभी अचानक तेज रफ्तार SUV ने उन्हें टक्कर मार दी। उदय के दोस्त ने तुरंत उन्हें Deen Dayal Upadhyay Hospital पहुँचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उदय अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं, जिनके परिवार ने आरोपी ड्राइवर की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

Delhi Police ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस की टीमें इलाके के CCTV फुटेज खंगाल रही हैं और चश्मदीदों से पूछताछ कर रही हैं ताकि फरार गाड़ी और ड्राइवर की पहचान की जा सके।

कानूनी जानकारी के मुताबिक, अब भारत में हिट-एंड-रन के मामले Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 के तहत आते हैं। BNS की धारा 106(2) के अनुसार, अगर कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की जान लेता है और बिना पुलिस को बताए मौके से भाग जाता है, तो उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। वहीं, अगर ड्राइवर हादसे की जानकारी अधिकारियों को देता है, तो धारा 106(1) के तहत सजा 5 साल तक हो सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसे हादसों में पीड़ित परिवार को मुआवजे का प्रावधान भी है।