Delhi: दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में किताबों, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म की खरीद को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। अब कोई भी स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान से सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। सरकार ने साफ किया
Delhi: दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में किताबों, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म की खरीद को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। अब कोई भी स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान से सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। सरकार ने साफ किया है कि अगर किसी स्कूल ने इन नियमों का उल्लंघन किया, तो उस स्कूल का मैनेजमेंट सरकार अपने हाथ में ले सकती है।
स्कूलों के लिए क्या हैं नए नियम?
Delhi Directorate of Education (DoE) ने निर्देश दिया है कि सभी प्राइवेट स्कूल अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर यह साफ-साफ लिखें कि माता-पिता अपनी पसंद की किसी भी दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। स्कूलों को क्लास के हिसाब से किताबों और यूनिफॉर्म की पूरी लिस्ट पारदर्शी तरीके से देनी होगी। साथ ही, स्कूल कम से कम तीन साल तक यूनिफॉर्म का रंग या डिजाइन नहीं बदल पाएंगे।
नियम तोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई?
सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इसमें स्कूल की मान्यता वापस लेना या स्कूल का टेकओवर करना शामिल है। इसके अलावा, वित्तीय लेन-देन की जांच के लिए स्पेशल ऑडिट भी कराया जा सकता है। हाल ही में Rohini के एक स्कूल में सुरक्षा नियमों की अनदेखी मिली थी, जिसके बाद अब शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों की जांच की योजना है।
शिकायत कहाँ और कैसे करें?
अभिभावकों की मदद के लिए सरकार ने नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। अगर कोई स्कूल जबरदस्ती किसी वेंडर से सामान खरीदने का दबाव बनाता है, तो माता-पिता Deputy Director of Education डॉ. राजपाल सिंह को शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 9818154069 जारी किया गया है, जिस पर वर्किंग डेज में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या प्राइवेट स्कूल यूनिफॉर्म का रंग बदल सकते हैं?
नहीं, नए नियमों के मुताबिक प्राइवेट स्कूल कम से कम तीन साल तक यूनिफॉर्म के रंग, डिजाइन या किसी भी स्पेसिफिकेशन में बदलाव नहीं कर सकते हैं।
स्कूल की मनमानी की शिकायत कहाँ करें?
अभिभावक नोडल ऑफिसर डॉ. राजपाल सिंह को 9818154069 पर शिकायत कर सकते हैं। यह सेवा वर्किंग डेज में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक उपलब्ध है।