Delhi: राजधानी के प्रीत विहार इलाके में पार्किंग को लेकर हुए एक खूनी विवाद में कड़कडूमा कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने हत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी सिद्धार्थ शर्मा की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है। इस मामले
Delhi: राजधानी के प्रीत विहार इलाके में पार्किंग को लेकर हुए एक खूनी विवाद में कड़कडूमा कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने हत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी सिद्धार्थ शर्मा की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है। इस मामले में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इलाके में काफी तनाव देखा गया था।
क्या था पूरा मामला और किसने की हत्या
यह घटना 20 अप्रैल 2026 की सुबह की है, जब पार्किंग के झगड़े के बाद 34 साल के पंकज नैयर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी गौरव शर्मा, जो एक प्रॉपर्टी डीलर है, ने गोली चलाई थी। इस हमले में पंकज के बड़े भाई पारस नैयर को भी पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी गौरव शर्मा को 21 अप्रैल और सिद्धार्थ शर्मा को 22 अप्रैल को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने जमानत देने से क्यों किया इनकार
अडिशनल सेशन जज (ASJ) अनुराग ठाकुर ने 15 मई 2026 को सिद्धार्थ शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कई अहम बातें कहीं। कोर्ट ने माना कि आरोप बहुत गंभीर हैं और जांच अभी जारी है। जज ने यह भी कहा कि अगर आरोपी को जमानत मिलती है, तो वह शिकायतकर्ता (मृतक के भाई) को धमका सकता है। अपराध की गंभीरता और अब तक मिले सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने सिद्धार्थ को राहत देना सही नहीं समझा।
पुलिस ने किन धाराओं में दर्ज किया केस
प्रीत विहार पुलिस स्टेशन में इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या, धारा 115(2) के तहत चोट पहुँचाने और धारा 3(5) के तहत साझा इरादे का केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा आरोपियों पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत भी मामला दर्ज है। इस केस में गौरव शर्मा के अलावा सुनील शर्मा और चेन सिंह भी शामिल बताए गए हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
पार्किंग विवाद में किसकी मौत हुई और मुख्य आरोपी कौन है
इस विवाद में 34 वर्षीय पंकज नैयर की मौत हुई। मुख्य आरोपी गौरव शर्मा है, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है और उसने गोली चलाई थी।
कोर्ट ने सिद्धार्थ शर्मा की जमानत क्यों खारिज की
जज अनुराग ठाकुर ने अपराध की गंभीरता, जांच की स्थिति और शिकायतकर्ता पारस नैयर को संभावित खतरे को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।