Delhi: राजधानी दिल्ली में आज 15 मई, 2026 को कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी। भीषण गर्मी के बीच बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने जरूरी रखरखाव कार्य के लिए यह फैसला लिया है। इस कटौती का मकसद ग्रिड की स्थिरता बनाए रखना
Delhi: राजधानी दिल्ली में आज 15 मई, 2026 को कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी। भीषण गर्मी के बीच बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने जरूरी रखरखाव कार्य के लिए यह फैसला लिया है। इस कटौती का मकसद ग्रिड की स्थिरता बनाए रखना है ताकि आगे कोई बड़ी समस्या न आए।
किन इलाकों में और कब तक रहेगी बिजली कटौती
बिजली कटौती मुख्य रूप से दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में होगी। अधिकांश जगहों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच पावर कट रहेगा। अलग-अलग कंपनियों के तहत प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी नीचे दी गई है:
- BRPL: साकेत, ग्रेटर कैलाश और द्वारका में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक।
- TPDDL: रोहिणी, पीतमपुरा और मॉडल टाउन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
- BYPL: लक्ष्मी नगर और प्रीत विहार में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक।
रखरखाव का कारण और सरकारी नियम
डिस्कॉम ने बताया कि पुराने सबस्टेशनों को अपग्रेड करने और ढीली ओवरहेड पावर लाइनों को ठीक करने के लिए यह काम किया जा रहा है। DERC के नियमों के मुताबिक, बिजली न आने की किसी भी व्यक्तिगत शिकायत का समाधान 2 घंटे के भीतर करना जरूरी है। वहीं, बिजली मंत्री आशीष सूद ने पहले ही कहा था कि डिस्कॉम का CAG ऑडिट कराया जाएगा ताकि 38,500 करोड़ रुपये के बकाये की जांच हो सके और आम जनता पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े।
ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह
निवासियों को सुझाव दिया गया है कि वे कटौती शुरू होने से पहले अपने मोबाइल और जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज कर लें। लोग अपने बिजली प्रदाता की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर अपने इलाके की विस्तृत लिस्ट देख सकते हैं। अगर बिजली कटौती तय समय से ज्यादा लंबी खिंचती है, तो उपभोक्ता अपनी स्थानीय डिस्कॉम से संपर्क कर सकते हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली में बिजली कटौती का मुख्य कारण क्या है?
बिजली वितरण कंपनियों द्वारा सबस्टेशनों को अपग्रेड करने और ढीली पावर लाइनों को ठीक करने के लिए रखरखाव कार्य किया जा रहा है, ताकि ग्रिड की स्थिरता बनी रहे।
बिजली कटौती के दौरान शिकायत करने पर कितने समय में समाधान होगा?
दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के दिशानिर्देशों के अनुसार, बिजली आपूर्ति से जुड़ी व्यक्तिगत शिकायतों का समाधान 2 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए।