Delhi: दिल्ली की सड़कों पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। पिछले पांच दिनों में पुलिस ने 7,249 चालान काटे हैं और 72 लोगों पर FIR दर्ज की है। यह पूरी कार्रवाई सड़क हादसों को रोकन
Delhi: दिल्ली की सड़कों पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। पिछले पांच दिनों में पुलिस ने 7,249 चालान काटे हैं और 72 लोगों पर FIR दर्ज की है। यह पूरी कार्रवाई सड़क हादसों को रोकने और लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई है।
रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर अब जेल और भारी जुर्माना
दिल्ली पुलिस अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग को केवल चालान तक सीमित नहीं रख रही है। गंभीर मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 281 के तहत FIR दर्ज की जा रही है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। FIR होने पर गाड़ी को जब्त भी कर लिया जाता है।
नए ट्रैफिक नियम और लाइसेंस रद्द होने का खतरा
5 मई 2026 से दिल्ली में नए ट्रैफिक नियम लागू हुए हैं। अब अगर कोई व्यक्ति एक साल में पांच बार से ज्यादा ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। साथ ही, काटे गए चालान का भुगतान 45 दिनों के भीतर करना जरूरी होगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पहली बार गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 500 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1,500 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
अधिकारियों के निर्देश और आम जनता से अपील
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने ट्रैफिक पुलिस को पूरे शहर में चेकिंग तेज करने को कहा है। उन्होंने लोगों से ‘ट्रैफिक प्रहरी’ ऐप के जरिए नियमों का उल्लंघन करने वालों की रिपोर्ट करने की अपील की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ट्रैफिक व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने पर काम कर रही है। ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विजयांता गोयल आर्या ने बताया कि इस अभियान का मकसद सड़क पर होने वाली टक्करों और जाम को कम करना है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर अब क्या सजा हो सकती है?
BNS की धारा 281 के तहत FIR दर्ज होने पर 6 महीने की जेल और 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है, साथ ही वाहन भी जब्त किया जा सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस कब रद्द हो सकता है?
नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति एक साल के भीतर पांच बार से अधिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।