Delhi में लागू हुई धारा 163, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; Ola, Uber और Zomato जैसी सेवाओं पर असर

Delhi: दिल्ली पुलिस ने शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इस आदेश के बाद ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता और डिजिटल सर्विस देने

Delhi: दिल्ली पुलिस ने शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इस आदेश के बाद ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता और डिजिटल सर्विस देने वाली कंपनियों के लिए एक नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यह कदम NEET परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के विरोध प्रदर्शनों और ‘चलो संसद’ मार्च के मद्देनजर उठाया गया है।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे बिना किसी जरूरी काम के उन इलाकों में जाने से बचें जहां प्रतिबंध लागू हैं। अगर संभव हो तो लोग दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें। यह एडवाइजरी उन सभी कंपनियों के लिए भी है जो ऐप के जरिए टैक्सी या डिलीवरी की सुविधा देती हैं। ओला, उबर, ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट जैसी कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्रों में अपनी सेवाओं को कंट्रोल करें।

पुलिस ने इन कंपनियों को सुझाव दिया है कि वे जरूरत पड़ने पर प्रभावित इलाकों की अस्थायी जियो-फेंसिंग करें या वहां जाने वाली टैक्सियों और डिलीवरी पार्टनर्स को अस्थायी रूप से रोक दें। प्रशासन का कहना है कि इससे ड्राइवरों, यात्रियों और डिलीवरी करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और सड़कों पर अनावश्यक भीड़ कम होगी।

हालांकि, आम जनता के लिए कुछ जरूरी सेवाएं पहले की तरह ही चलती रहेंगी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सरकारी गाड़ियां और अन्य आवश्यक सेवाओं को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों का सहयोग करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर यकीन न करें।