Delhi Police अब बदमाशों की प्रॉपर्टी करेगी अटैच, जांच अधिकारियों के खाते में आएंगे पैसे
Delhi: दिल्ली में अपराध को रोकने के लिए पुलिस अब सख्त कदम उठाने जा रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बदमाशों और गैंगस्टरों की संपत्तियों को जब्त करने का फैसला किया है। इसका मकसद उन संपत्तियों को अटैच करना है जो
Delhi: दिल्ली में अपराध को रोकने के लिए पुलिस अब सख्त कदम उठाने जा रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बदमाशों और गैंगस्टरों की संपत्तियों को जब्त करने का फैसला किया है। इसका मकसद उन संपत्तियों को अटैच करना है जो अपराध के जरिए कमाई गई हैं।
कमिश्नर सतीश गोलचा ने बुधवार, 8 जुलाई 2026 को आदर्श ऑडिटोरियम में सभी स्टेशन हाउस अधिकारियों (SHOs) के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि जिस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों की संपत्तियों पर कार्रवाई कर रही है, उसी तरह दिल्ली में भी यह तरीका अपनाया जाएगा। जिला DCPs को निर्देश दिया गया है कि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 107 के तहत अपराधियों की प्रॉपर्टी अटैच करने की प्रक्रिया शुरू करें और इसकी पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करें।
इसके साथ ही पुलिस ने जांच अधिकारियों (IOs) की सुविधा के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब जब भी कोई FIR दर्ज होगी, तो जांच अधिकारी के बैंक खाते में 1500 से 2000 रुपये भेजे जाएंगे। यह पैसा शुरुआती जांच के खर्चों के लिए दिया जाएगा, जबकि पूरी जांच का खर्च अधिकारी बाद में क्लेम कर सकेंगे।
पुलिस विभाग में कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ और बदलाव भी किए जा रहे हैं। अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को ‘आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन’ (OTP) दिया जा रहा है। साथ ही, समय पर प्रमोशन सुनिश्चित करने के लिए असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) की सीधी भर्ती पर भी विचार किया जा रहा है।