Delhi: राजधानी दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में पुलिस और MCD ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग तस्करों द्वारा बनाए गए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें पूरी तरह से गिरा दिया गया। यह कार्रवाई उन ठिकानों पर हुई जो
Delhi: राजधानी दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में पुलिस और MCD ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग तस्करों द्वारा बनाए गए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें पूरी तरह से गिरा दिया गया। यह कार्रवाई उन ठिकानों पर हुई जो नशे के कारोबार का मुख्य केंद्र बने हुए थे।
ड्रग माफिया के किन ठिकानों पर हुई कार्रवाई
5 मई 2026 को दिल्ली पुलिस और MCD ने बाबा हरिदास नगर में इस अभियान को चलाया। अधिकारियों ने ड्रग्स बेचने के करीब 30 से ज्यादा ठिकानों की पहचान की थी, जिन्हें जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई में अनीता और सावित्री जैसे ड्रग तस्करों के अवैध निर्माणों को निशाना बनाया गया ताकि इलाके में अपराध को रोका जा सके।
दिल्ली पुलिस का ‘ऑपरेशन क्लीन’ क्या है
दिल्ली पुलिस राजधानी को नशामुक्त बनाने के लिए ‘Operation Clean’ चला रही है। इसके तहत ड्रग तस्करों के खिलाफ PIT NDPS एक्ट, 1988 लगाया जा रहा है, जिससे गंभीर अपराधियों को एक साल से ज्यादा समय तक जमानत नहीं मिल सकती। साथ ही, गृह मंत्रालय ने पुलिस को ड्रग माफियाओं की संपत्तियों की जांच करने और उन्हें जब्त करने की अनुमति भी दी है।
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी कार्रवाइयां
पुलिस ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इससे पहले जनवरी 2026 में डाबड़ी इलाके में ड्रग माफिया अलका ससन के अवैध निर्माण को भी गिराया गया था। अधिकारियों का कहना है कि कानून तोड़ने वालों और नशे के कारोबार में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बाबा हरिदास नगर में बुलडोजर की कार्रवाई क्यों हुई
यह कार्रवाई ड्रग तस्करों द्वारा बनाए गए अवैध निर्माणों को गिराने के लिए की गई, जो नशे के कारोबार के मुख्य केंद्र थे।
ड्रग तस्करों के खिलाफ कौन सा कड़ा कानून लगाया जा रहा है
दिल्ली पुलिस PIT NDPS एक्ट, 1988 का इस्तेमाल कर रही है, जिसके तहत गंभीर ड्रग तस्करों को एक साल से अधिक समय तक जमानत नहीं मिल सकती।