Delhi Police Commissioner को मिली NSA के तहत गिरफ्तारी की पावर, 18 अक्टूबर तक रहेगा आदेश लागू
Delhi: दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक हिरासत की शक्तियां दी गई हैं। यह आदेश 19 जुलाई 2026 से शुरू होकर 18 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा। दिल्ली के उपरा
Delhi: दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक हिरासत की शक्तियां दी गई हैं। यह आदेश 19 जुलाई 2026 से शुरू होकर 18 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) ने सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस कदम को जरूरी बताया है।
इस आदेश के मुताबिक, अगर पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या जरूरी सेवाओं में बाधा डाल रहा है, तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। NSA कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना औपचारिक आरोप के 12 दिन से लेकर अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखने का प्रावधान है।
दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि यह कोई नया या अचानक लिया गया फैसला नहीं है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह एक रूटीन प्रक्रिया है और हर तीन महीने में इन शक्तियों का नवीनीकरण (Renewal) किया जाता है। आधिकारिक तौर पर यह नोटिफिकेशन 15 जुलाई 2026 को जारी हुआ था, जिसे 22 जुलाई को दिल्ली गजट में प्रकाशित किया गया। हालांकि, पुलिस ने बताया कि रिन्यूअल ऑर्डर असल में 7 जुलाई 2026 को ही जारी कर दिया गया था।
मीडिया में चल रही खबरों के बीच पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मौजूदा विरोध प्रदर्शनों से कोई लेना-देना नहीं है। पुलिस का कहना है कि यह आदेश प्रदर्शन शुरू होने से काफी पहले ही जारी हो चुका था और इसके लिए किसी विशेष अनुरोध की जरूरत नहीं पड़ी थी।