Delhi: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। अब शहर के किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन लेने के लिए आपके पास वैध PUC सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिक
Delhi: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। अब शहर के किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन लेने के लिए आपके पास वैध PUC सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो आपको पेट्रोल, डीजल, CNG या LPG नहीं दिया जाएगा।
नियम क्या है और कब से लागू हुआ
यह नियम पहले GRAP के चौथे चरण के तहत लागू किया गया था, लेकिन अब दिल्ली कैबिनेट ने इसे स्थायी बना दिया है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने 22 अप्रैल 2026 को साफ किया कि यह नियम अब हमेशा लागू रहेगा। यह पूरी प्रक्रिया Environment (Protection) Act, 1986 की धारा 5 और Central Motor Vehicles Rules, 1989 के नियम 115 के तहत चलाई जा रही है।
किसे होगा असर और क्या होगी कार्रवाई
दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों और एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना PUC वाले वाहनों को ईंधन न दें। दिल्ली Transport Department और Traffic Police मिलकर सड़कों पर चेकिंग कर रहे हैं और नियम तोड़ने वालों का चालान काट रहे। पर्यावरण मंत्री Manjinder Singh Sirsa ने कहा है कि बिना PUC के गाड़ी चलाना दिल्ली की हवा के साथ अपराध करने जैसा है।
नियम के लागू होने के बाद के आंकड़े
| विवरण |
आंकड़े/जानकारी |
| शुरुआती 24 घंटों में जुर्माना |
3,700 से ज्यादा वाहन |
| जारी हुए नए सर्टिफिकेट |
61,000 से अधिक |
| सरकारी वाहनों पर कार्रवाई |
60 गाड़ियां फाइन (10 अप्रैल 2026) |
| लागू होने की तारीख |
18 दिसंबर 2025 |