Delhi में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, NGT ने साकेत वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश

Delhi: राजधानी दिल्ली के साकेत इलाके में वन भूमि पर कब्जा जमाने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। National Green Tribunal (NGT) ने दिल्ली सरकार को साकेत के सैदुलाजाब स्थित वन भूमि से सभी अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश दिया

Delhi: राजधानी दिल्ली के साकेत इलाके में वन भूमि पर कब्जा जमाने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। National Green Tribunal (NGT) ने दिल्ली सरकार को साकेत के सैदुलाजाब स्थित वन भूमि से सभी अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई को पूरा करने के लिए चार महीने का समय तय किया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद ने 29 जुलाई, 2026 को जारी किया। कोर्ट ने साफ कहा है कि अतिक्रमण हटाने का काम कानून के मुताबिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। इससे पहले भारतीय वन अधिनियम के तहत दिए गए सभी आवेदनों को 7 मई, 2026 को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद अब बुलडोजर कार्रवाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब ‘भ्रष्टाचार हटाओ सोसाइटी’ के सचिव विनय कुमार वालिया ने याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भू-माफिया ने वन भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। इस मामले में मई 2024 में बनी एक संयुक्त समिति की रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी रिकॉर्ड में इस जमीन का रकबा 19 बीघा था, लेकिन मौके पर केवल 6.12 बीघा जमीन ही बची मिली।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वहां पेड़ों की भारी कमी हो गई है और लोगों ने अपने मकानों का विस्तार करके वन भूमि पर कब्जा कर लिया है। बाउंड्री वॉल टूटी हुई है और जगह-जगह स्थायी ढांचे बना लिए गए हैं। साथ ही वहां कचरे के ढेर जमा हैं, जिससे पक्षियों के रहने के प्राकृतिक आवास पर बुरा असर पड़ा है। अब दिल्ली सरकार के वन विभाग को इस पूरी जमीन को खाली कराकर उसे सुरक्षित करना होगा।