Delhi: दिल्ली की सड़कों पर अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ेगा। नए एलजी तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य सड़क दुर
Delhi: दिल्ली की सड़कों पर अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ेगा। नए एलजी तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, जाम से मुक्ति दिलाना और वायु प्रदूषण पर लगाम लगाना है। अब चालान काटने से लेकर उसके निपटारे तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और समयबद्ध होगी।
नए ट्रैफिक नियमों में क्या-क्या बदलाव हुए हैं
दिल्ली सरकार ने चालान निपटान के लिए एक नई डिजिटल व्यवस्था लागू की है। अब ट्रैफिक चालान का भुगतान या निपटारा 45 दिनों के भीतर करना होगा, वरना उसे अपने आप स्वीकार मान लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति चालान को कोर्ट में चुनौती देना चाहता है, तो उसे कुल जुर्माने की 50% राशि पहले जमा करनी होगी। इसके अलावा, जो लोग एक साल में पांच या उससे ज्यादा बार नियम तोड़ेंगे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
चालान की सूचना और भुगतान का नया तरीका
अब चालान पूरी तरह तकनीक पर आधारित होंगे, जिन्हें पुलिस अधिकारी फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी कर सकेंगे। कैमरों के जरिए भी ऑटोमैटिक चालान जनरेट होंगे। वाहन मालिक को इसकी जानकारी एसएमएस या ईमेल के जरिए मिलेगी। ऑनलाइन चालान 3 दिन और फिजिकल नोटिस 15 दिनों के भीतर पहुंच जाएगा। भुगतान न करने पर रोड टैक्स, लाइसेंस रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाएं रोकी जा सकती हैं और वाहन जब्त भी हो सकता है।
LG और CM ने क्या कहा
एलजी तरनजीत सिंह संधू ने 10 मई 2026 को कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को चेकिंग अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से ‘ट्रैफिक प्रहरी’ ऐप का इस्तेमाल कर नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अपील की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया कि अब चालान से बचना आसान नहीं होगा और हर मामले का तय समय में निपटारा करना अनिवार्य होगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली में ट्रैफिक चालान भरने की समय-सीमा क्या है
नए नियमों के अनुसार ट्रैफिक चालान का निपटारा 45 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। यदि इस समय में कार्रवाई नहीं की जाती है, तो चालान स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा।
क्या चालान को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है
हाँ, चालान को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को कुल जुर्माने की 50% राशि पहले जमा करानी होगी।
बार-बार नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई होगी
यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष के भीतर पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या अयोग्य घोषित किया जा सकता है।