Delhi: दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। 15 मई 2026 से नए राशन कार्ड के लिए आवेदन ई-पोर्टल के जरिए लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने बताया कि इस नई व्यवस्था से पूरी प्
Delhi: दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। 15 मई 2026 से नए राशन कार्ड के लिए आवेदन ई-पोर्टल के जरिए लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने बताया कि इस नई व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
राशन कार्ड के लिए कौन कर सकता है आवेदन और क्या हैं नियम
अब राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की सालाना आय सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे ज्यादा गरीब परिवार इसका लाभ ले सकेंगे। आवेदन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का Aadhaar नंबर होना जरूरी है। घर की सबसे बड़ी महिला सदस्य (18 साल से ऊपर) को परिवार का मुखिया माना जाएगा। अगर घर में कोई महिला 18 साल से ऊपर नहीं है, तब तक सबसे बड़े पुरुष सदस्य को मुखिया माना जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और कौन नहीं है पात्र
इच्छुक लोग e-District पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो लोग खुद ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, वे अपने नजदीकी सुविधा केंद्र की मदद ले सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 1967 पर संपर्क किया जा सकता है। हालांकि, कुछ लोग इसके पात्र नहीं होंगे, जैसे सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स भरने वाले, चार पहिया वाहन के मालिक और जिनके घर में 2 KW से ज्यादा का बिजली कनेक्शन है।
पुराने आवेदनों और पात्रता में क्या बदलाव हुए
सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए लगभग 7.72 लाख अमान्य राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। जिन पुराने आवेदनों में इनकम सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज कम थे, उन्हें वापस e-District लॉगिन अकाउंट में भेज दिया गया है ताकि लोग उन्हें सुधार कर दोबारा जमा कर सकें। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस साल दिल्ली में दो लाख नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
नए राशन कार्ड के लिए आय की सीमा क्या है?
दिल्ली सरकार ने अब राशन कार्ड के लिए सालाना आय की सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी है, ताकि अधिक परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके।
राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें और मदद कहां से मिलेगी?
आवेदन e-District पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। सहायता के लिए नजदीकी सुविधा केंद्र पर जा सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1967 पर कॉल कर सकते हैं।