Delhi-NCR: दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण कम करने के लिए CAQM ने कड़े नियम लागू किए हैं। अब बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUCC) वाली गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं दिया जाएगा। साथ ही, ऑटो और सामान ढोने वाले L5 क
Delhi-NCR: दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण कम करने के लिए CAQM ने कड़े नियम लागू किए हैं। अब बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUCC) वाली गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं दिया जाएगा। साथ ही, ऑटो और सामान ढोने वाले L5 कैटेगरी के 3-व्हीलर्स को धीरे-धीरे पूरी तरह इलेक्ट्रिक करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम अलग-अलग समय पर लागू होंगे ताकि लोगों को तैयारी का समय मिल सके।
बिना PUCC वाली गाड़ियों के लिए क्या है नया नियम?
1 अक्टूबर 2026 से NCR के सभी पेट्रोल पंपों पर उन गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा जिनके पास वैध PUCC नहीं होगा। इसे सख्ती से लागू करने के लिए ANPR कैमरा सिस्टम और अन्य आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी, कानून व्यवस्था की ड्यूटी या आपदा प्रबंधन जैसे खास मामलों में सरकार छूट दे सकती है।
इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स का रोलआउट प्लान क्या है?
L5 कैटेगरी के 3-व्हीलर्स (जो 25 किमी प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार पकड़ सकते हैं और वजन 1,500 किलो से कम है) के लिए रजिस्ट्रेशन के नियम बदल दिए गए हैं। अब केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही रजिस्टर होंगी, जिसका शेड्यूल इस प्रकार है:
- दिल्ली (NCT): 1 जनवरी 2027 से लागू होगा।
- हाई व्हीकल डेंसिटी जिले (गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर): 1 जनवरी 2028 से लागू होगा।
- NCR के बाकी सभी जिले: 1 जनवरी 2029 से लागू होगा।
CAQM ने यह फैसला क्यों लिया?
CAQM की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में पाया गया कि दिल्ली-NCR में PM2.5 उत्सर्जन के लिए गाड़ियां एक बड़ा कारण हैं। इसी वजह से 3-व्हीलर्स को तेजी से इलेक्ट्रिक मोड पर ले जाने की सलाह दी गई थी। कमीशन ने 15 मई 2026 को अपनी 28वीं बैठक में इन नियमों को मंजूरी दी। साथ ही, हवा की निगरानी के लिए 46 नए स्टेशन लगाने और पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने वालों पर सख्ती करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिना PUCC के पेट्रोल पंप से तेल मिलना कब बंद होगा?
NCR के पेट्रोल पंपों पर 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध PUCC वाली गाड़ियों को ईंधन देना बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए ANPR कैमरों से निगरानी की जाएगी।
L5 कैटेगरी के 3-व्हीलर्स के लिए इलेक्ट्रिक नियम कब से लागू होंगे?
दिल्ली में यह नियम 1 जनवरी 2027 से, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे बड़े जिलों में 1 जनवरी 2028 से और बाकी NCR जिलों में 1 जनवरी 2029 से लागू होंगे।