Delhi-NCR: दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया है। इसके तहत पुराने ट्रकों और बसों को सड़कों से हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस यो
Delhi-NCR: दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया है। इसके तहत पुराने ट्रकों और बसों को सड़कों से हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 9,585 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हालांकि, इस फैसले से ट्रांसपोर्टरों और बस ऑपरेटरों में काफी चिंता है और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है।
किन वाहनों पर गिरेगी गाज और क्या हैं नियम?
इस योजना का लक्ष्य करीब 2.07 लाख पुराने वाहनों को बदलना है। इसमें 1.91 लाख ट्रक और 16,329 बसें शामिल हैं जो BS-IV या उससे पुराने मानक के हैं। BS-III या उससे पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग सेंटर में देना अनिवार्य होगा। BS-IV वाहनों को या तो स्क्रैप करना होगा या फिर NCR के बाहर बेचना होगा। इसके बाद मालिकों को नए BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने होंगे। दिल्ली में हल्के मालवाहक वाहन केवल इलेक्ट्रिक और बसें केवल BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक होनी चाहिए।
वाहन मालिकों को क्या फायदा और छूट मिलेगी?
सरकार ने नए वाहन खरीदने वालों के लिए कई रियायतें तय की हैं ताकि उन पर बोझ कम हो।
| कौन देगा लाभ |
मिलने वाली छूट/सब्सिडी |
| केंद्र सरकार |
लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी और ₹4,800 तक मंथली फ्यूल वाउचर |
| राज्य सरकार |
रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ और मोटर वाहन टैक्स में भारी छूट |
| ऑटोमोबाइल कंपनियां |
नई गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत पर 8% तक की छूट |
पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा। यह नीति जून के अंत तक लागू हो सकती है। सरकारी वाहन इस योजना से बाहर रखे गए हैं।
ट्रांसपोर्टरों की चिंता और विशेषज्ञों की राय
ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि अचानक पुराने वाहनों को हटाने से लाखों लोगों की रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले भी ऐसी योजनाएं आई थीं जो सफल नहीं रहीं। उनका कहना है कि नए और आधुनिक वाहनों को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, जो छोटे ऑपरेटरों के लिए मुश्किल है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
कौन से वाहन इस योजना के दायरे में आएंगे?
BS-IV या उससे पुराने मानक वाले लगभग 2.07 लाख वाहन, जिनमें 1.91 लाख ट्रक और 16,329 बसें शामिल हैं, इस योजना के दायरे में आएंगे।
पुराने वाहन बेचने या स्क्रैप करने पर क्या लाभ मिलेगा?
मालिकों को 5 साल के लिए लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट और कंपनियों की तरफ से 8% तक की कीमत में कटौती मिलेगी।