Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी
Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पुराने वाहन हटाने पर मालिकों को सब्सिडी, टैक्स में छूट और फ्यूल वाउचर जैसे कई फायदे मिलेंगे।
किन वाहनों को मिलेगा फायदा और क्या हैं नियम
यह स्कीम दिल्ली-एनसीआर में चलने वाले BS-IV और उससे पुराने मानक वाले ट्रकों और बसों के लिए है। BS-III या उससे पुराने वाहनों को रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर पर कबाड़ करना होगा। BS-IV वाहनों को या तो स्क्रैप किया जा सकता है या NCR के बाहर किसी गैर-NCAP शहर में बेचा जा सकता है। इसके बाद मालिक को दिल्ली-एनसीआर में नया BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना होगा। दिल्ली में नए हल्के मालवाहक वाहन सिर्फ इलेक्ट्रिक होने चाहिए और बसें BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। सरकारी वाहन इस स्कीम का हिस्सा नहीं होंगे।
मिलने वाले फायदे और सब्सिडी की पूरी लिस्ट
| संस्था |
मिलने वाले लाभ |
| केंद्र सरकार |
लोन पर 5% ब्याज छूट और 5 साल तक हर महीने 4,800 रुपये तक का फ्यूल वाउचर |
| राज्य सरकार |
नए वाहनों पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन फीस की माफी |
| पुरानी गाड़ियां |
पुराने वाहनों पर बकाया देनदारियों (Liabilities) की माफी |
| यूज्ड BS-VI वाहन |
पुराने BS-VI वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 50% की छूट |
| कंपनियां (OEMs) |
नई गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत पर 8% की सीधी छूट |
योजना का लक्ष्य और काम करने का तरीका
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना का मकसद एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। सरकार का लक्ष्य करीब 1.9 लाख ट्रकों और 16,000 बसों को बदलना है। पुराने डीजल वाहन BS-VI के मुकाबले ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर छोड़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे पात्रता की जांच और क्लेम की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
इस योजना का लाभ कितने समय तक मिलेगा
यह योजना दो साल के लिए शुरू की गई है। केंद्र सरकार के लाभ नए वाहन के रजिस्ट्रेशन से 5 साल तक मिलेंगे, जबकि राज्य सरकार के टैक्स लाभ 10 साल तक मान्य रहेंगे।
BS-IV वाहनों के लिए क्या नियम हैं
BS-IV वाहनों के मालिकों के पास दो विकल्प हैं; वे अपनी गाड़ी को स्क्रैप कर सकते हैं या फिर उसे दिल्ली-एनसीआर के बाहर किसी ऐसे शहर में बेच सकते हैं जो NCAP क्षेत्र में नहीं आता है।