Delhi-NCR : दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर है। अब अगर आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUCC) एक्सपायर हो गया है, तो आपको पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिलेगा। Commission for Air Quality
Delhi-NCR : दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर है। अब अगर आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUCC) एक्सपायर हो गया है, तो आपको पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिलेगा। Commission for Air Quality Management (CAQM) ने यह बड़ा फैसला लिया है ताकि सड़कों पर प्रदूषण को कम किया जा सके।
नियम कब से लागू होंगे और क्या होगा असर
CAQM के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 से पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में यह नियम लागू होगा। इसके बाद बिना वैलिड PUCC के किसी भी गाड़ी को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में इस नियम की सख्ती पहले ही शुरू हो चुकी है, जहां 22 अप्रैल 2026 से कड़े कदम उठाए गए। रिपोर्ट के अनुसार, 26 से 29 अप्रैल के बीच करीब 15,000 गाड़ियों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने की वजह से तेल नहीं दिया गया।
इन गाड़ियों को मिलेगा ज्यादा खतरा और भारी जुर्माना
यह नियम खासकर पुरानी गाड़ियों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को PUCC जारी नहीं किया जाता है, इसलिए उन्हें तेल मिलना बंद हो जाएगा। नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये या उससे ज्यादा का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा 6 महीने की जेल और गाड़ी जब्त होने की नौबत भी आ सकती है। बिना सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने से इंश्योरेंस क्लेम मिलने में भी दिक्कत आएगी।
निगरानी के लिए कौन सी तकनीक का होगा इस्तेमाल
सरकार इस पूरे सिस्टम की निगरानी के लिए Automatic Number Plate Recognition (ANPR) कैमरों और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करेगी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग, फूड एंड सप्लाई विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर इसे लागू करेंगे। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी, कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन जैसे जरूरी कामों में लगी गाड़ियों को इस नियम से छूट दी जा सकती है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिना PUCC के पेट्रोल पंप से तेल कब मिलना बंद होगा
पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के तेल नहीं मिलेगा। दिल्ली में इसकी सख्ती 22 अप्रैल 2026 से ही शुरू हो चुकी है।
नियम का पालन न करने पर कितना जुर्माना लगेगा
बिना वैलिड PUCC के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये या उससे अधिक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही 6 महीने तक की जेल और गाड़ी जब्त होने की कार्रवाई भी हो सकती है।