Delhi-NCR: दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बहुत कड़े कदम उठाए हैं। अब बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह नियम
Delhi-NCR: दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बहुत कड़े कदम उठाए हैं। अब बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2026 से पूरे NCR क्षेत्र में लागू होगा, जिसमें दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कुछ हिस्से भी शामिल हैं।
बिना PUC सर्टिफिकेट के ईंधन नहीं मिलेगा, क्या है पूरा नियम?
CAQM ने साफ किया है कि 1 अक्टूबर 2026 से अगर किसी वाहन के पास वैध Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उसे पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगी। यह फैसला राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई 28वीं बैठक में लिया गया। इससे पहले यह नियम केवल दिल्ली में लागू था, लेकिन अब इसे पूरे NCR में सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
तिपहिया वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का नया प्लान
प्रदूषण कम करने के लिए अब नए तिपहिया वाहनों (L5 कैटेगरी) के रजिस्ट्रेशन के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को ही मंजूरी मिलेगी। यह बदलाव अलग-अलग समय पर होगा:
- दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से लागू होगा।
- गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे भीड़भाड़ वाले जिलों में 1 जनवरी 2028 से लागू होगा।
- बाकी सभी NCR जिलों में यह नियम 1 जनवरी 2029 से लागू होगा।
इसके अलावा, दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी के तहत 1 अप्रैल 2028 से पेट्रोल से चलने वाले नए टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव है।
पराली जलाने पर रोक और ‘पराली प्रोटेक्शन फोर्स’ का गठन
पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। इसे रोकने के लिए अब जिला और ब्लॉक स्तर पर ‘पराली प्रोटेक्शन फोर्स’ (PPF) बनाई जाएगी। इस फोर्स में पुलिस, कृषि विभाग और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे, जो खेतों की निगरानी करेंगे और पराली जलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही, दिल्ली-NCR में हवा की निगरानी के लिए 46 नए स्टेशन लगाए जाएंगे और करीब 4.6 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिना PUC सर्टिफिकेट के पेट्रोल-डीजल कब से मिलना बंद होगा?
Delhi-NCR में 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल और CNG नहीं दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का नियम कब से लागू होगा?
दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे बड़े जिलों में 1 जनवरी 2028 से और बाकी NCR जिलों में 1 जनवरी 2029 से केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा।