Delhi: राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक बार फिर शर्मनाक वारदात सामने आई है। यहाँ एक चलती प्राइवेट स्लीपर बस में एक 30 साल की महिला के साथ गैंगरेप किया गया। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है और सुरक्ष
Delhi: राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक बार फिर शर्मनाक वारदात सामने आई है। यहाँ एक चलती प्राइवेट स्लीपर बस में एक 30 साल की महिला के साथ गैंगरेप किया गया। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
क्या है पूरा मामला और पुलिस ने क्या कार्रवाई की
यह घटना 11 मई 2026 की रात करीब 12:15 बजे हुई। पीड़िता मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करती है और बाहरी दिल्ली के पास स्लम क्लस्टर में रहती है। रानी बाग थाने में मिली सूचना के बाद नांगलोई पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 70(1) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। DCP Outer विक्रम सिंह ने वीडियो जारी कर बताया कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और ड्राइवर उमेश और हेल्पर रामेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जो दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।
बस के कागजात और परमिट में मिली बड़ी गड़बड़ी
जांच के दौरान पता चला कि जिस प्राइवेट स्लीपर बस में यह वारदात हुई, वह बिहार में रजिस्टर्ड है और दिल्ली से बिहार के बीच चलती थी। ट्रांसपोर्ट विभाग और पुलिस की जांच में सामने आया कि इस बस के खिलाफ 36 चालान पेंडिंग थे। साथ ही यह बस ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का गलत इस्तेमाल कर रेगुलर रूट पर चलाई जा रही थी। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इतनी खामियों के बावजूद बस सड़क पर कैसे दौड़ रही थी।
अब तक की जांच में क्या खुलासे हुए
पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस अब CCTV फुटेज और तकनीकी सबूत जुटा रही है ताकि कोर्ट में केस मजबूत रहे। वहीं, पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पैसों के विवाद की बात कही है, जिसकी पुलिस गहराई से जांच कर रही है। इस घटना की निंदा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने भी की है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
इस मामले में पुलिस ने किन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है?
दिल्ली पुलिस ने नांगलोई थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1) (रेप), 70(1) (गैंगरेप) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत FIR दर्ज की है।
घटना में शामिल बस के बारे में क्या जानकारी मिली है?
यह एक बिहार रजिस्टर्ड प्राइवेट स्लीपर बस थी, जिस पर 36 चालान बकाया थे और वह टूरिस्ट परमिट का गलत इस्तेमाल कर दिल्ली-बिहार रूट पर चल रही थी।