Delhi में जुलाई में होंगे वेंडिंग कमेटियों के चुनाव, सिर्फ सर्टिफिकेट वाले रेहड़ी-पटरी वालों को मिलेगा वोट देने का मौका
Delhi: दिल्ली के रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक जरूरी खबर है। Municipal Corporation of Delhi (MCD) जुलाई महीने में 27 Town Vending Committees (TVCs) के लिए चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्
Delhi: दिल्ली के रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक जरूरी खबर है। Municipal Corporation of Delhi (MCD) जुलाई महीने में 27 Town Vending Committees (TVCs) के लिए चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्देश के बाद उठाया गया है जिसमें MCD को स्ट्रीट वेंडर्स की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक समय सीमा तय करने को कहा गया था।
इन चुनावों में वोट डालने और चुनाव लड़ने के नियम काफी सख्त रखे गए हैं। केवल वही वेंडर वोट दे पाएंगे जिनके पास वैध Certificate of Vending (CoV) होगा। यह पूरी प्रक्रिया ‘दिल्ली स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) नियम, 2014’ के तहत पूरी की जाएगी। सर्टिफिकेट पाने के लिए वेंडर की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
वोटर की पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या बैंक पासबुक जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन कमेटियों का कार्यकाल पांच साल का होगा और इसमें सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी रखा गया है।
नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) ने मांग की है कि केवल सक्रिय वेंडर्स को ही चुनाव में शामिल किया जाए और बिना CoV वाले लोगों को बाहर रखा जाए। वहीं, NASVI के प्रमुख अरबिंद सिंह ने बताया कि वेंडिंग जोन तय न होने की वजह से कई पटरी वाले अब भी परेशानी झेल रहे हैं।
दूसरी ओर, MCD के कुछ अन्य आंतरिक चुनाव जैसे स्टैंडिंग कमेटी और वार्ड कमेटियों के चुनाव राजनीतिक मतभेदों के कारण फिलहाल टल गए हैं, लेकिन वेंडिंग कमेटियों के चुनाव जुलाई में होने की उम्मीद है।