Delhi में MCD प्रॉपर्टी टैक्स भरने की तारीख बढ़ी, अब 31 जुलाई तक मिलेगा 10% डिस्काउंट
Delhi: दिल्ली के मकान मालिकों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम (MCD) ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब लोग 31 जुलाई 2026 तक अपना टैक्स भरकर 10% की छूट का फायदा उठा सकेंगे। मेयर प्रवेश वाही ने इस फैसले
Delhi: दिल्ली के मकान मालिकों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम (MCD) ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब लोग 31 जुलाई 2026 तक अपना टैक्स भरकर 10% की छूट का फायदा उठा सकेंगे। मेयर प्रवेश वाही ने इस फैसले की जानकारी दी है।
पहले यह तारीख 30 जून थी, लेकिन कई लोगों ने शिकायत की थी कि MCD का पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है। वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से पेमेंट करने में दिक्कत आ रही थी। इसी वजह से सरकार ने एक महीने का समय और दे दिया है। मेयर ने यह भी साफ किया है कि अब इसके बाद तारीख आगे बढ़ाने की उम्मीद कम है।
इस साल टैक्स भरने के नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स फाइल करते समय बिजली उपभोक्ता खाता संख्या (Electricity Consumer Account Number) डालना जरूरी कर दिया गया है। MCD ने बताया कि 30 जून तक करीब 1,260 करोड़ रुपये का एडवांस टैक्स जमा हो चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है।
टैक्स और छूट से जुड़ी जरूरी जानकारी नीचे दी गई है:
| सुविधा/नियम | विवरण |
|---|---|
| एडवांस पेमेंट छूट | 10% की छूट (31 जुलाई 2026 तक) |
| सीनियर सिटीजन/महिलाएं/दिव्यांग | एक प्रॉपर्टी पर 30% की छूट |
| DDA/CGHS प्रॉपर्टी | 100 वर्ग मीटर तक 10% की छूट |
| देरी से भुगतान पर ब्याज | 1% प्रति माह |
| कचरा संग्रहण शुल्क | हटा दिया गया है |
| टैक्स गणना का तरीका | Unit Area System |
इसके अलावा, SUNIYO (संपत्तिकर निपटान योजना) 2025-26 के तहत पुराने बकाये को खत्म करने का मौका भी दिया गया था। इस योजना की समय सीमा 30 अप्रैल 2026 तक थी। इसमें साल 2020-21 तक के टैक्स पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने में 100% की छूट दी गई थी। हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए पिछले पांच सालों का मूल टैक्स भरना जरूरी था।
MCD ने चेतावनी दी है कि जो लोग समय पर टैक्स नहीं भरेंगे, उन पर जुर्माना लग सकता है और कानूनी कार्रवाई के तौर पर बैंक खाते या प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है।