Delhi: दिल्ली में खाने-पीने का बिजनेस करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। Municipal Corporation of Delhi (MCD) ने नियमों में बदलाव करते हुए 67 तरह के फूड बिजनेस के लिए अलग से हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेने की अनिवार्य
Delhi: दिल्ली में खाने-पीने का बिजनेस करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। Municipal Corporation of Delhi (MCD) ने नियमों में बदलाव करते हुए 67 तरह के फूड बिजनेस के लिए अलग से हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब इन दुकानदारों को सिर्फ FSSAI का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस दिखाना होगा, जिसे MCD हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के बराबर ही मानेगी।
किन बिजनेस को मिलेगा इस नियम का फायदा
MCD ने कुल 97 कैटेगरी में से 67 को इस दायरे से बाहर कर दिया है। इसमें मुख्य रूप से रेस्टोरेंट, ढाबे, कॉफी हाउस, फूड कोर्ट, कैंटीन, रिफ्रेशमेंट रूम, आइसक्रीम पार्लर और बैंकट हॉल जैसे बिजनेस शामिल हैं। अब इन दुकानदारों को MCD के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और FSSAI का सर्टिफिकेट ही काफी होगा। हालांकि, होटल, गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल, सैलून और एम्यूजमेंट पार्क चलाने वालों को अब भी पहले की तरह MCD से अलग लाइसेंस लेना होगा।
लाइसेंस फीस और नियमों का क्या होगा
भले ही अलग लाइसेंस की जरूरत खत्म हो गई है, लेकिन ‘डीम्ड हेल्थ ट्रेड लाइसेंस’ की फीस MCD पुराने रेट पर ही लेगी। यह पेमेंट FSSAI लाइसेंस की अवधि के हिसाब से साल दर साल या एक साथ ली जाएगी। साथ ही, दुकानदारों को फायर सेफ्टी और प्रदूषण नियंत्रण जैसे अन्य सरकारी नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई नियम टूटता है, तो MCD सुधार के लिए तीन हफ्ते का नोटिस देगी, और बात न बनने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लिया गया फैसला
MCD अधिकारियों के मुताबिक, इस कदम का मकसद बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। अब उन फूड बिजनेस को भी लाइसेंस के दायरे में लाया जा सकेगा जो नॉन-कंफॉर्मिंग एरिया में चल रहे हैं, क्योंकि वे FSSAI लाइसेंस आसानी से ले सकते हैं। MCD पोर्टल पर इस बदलाव को लागू करने और आवेदकों को FSSAI पोर्टल पर भेजने में करीब 15 दिन का समय लगेगा। यह फैसला पहले NDMC ने भी लिया था, जिसका व्यापारियों ने स्वागत किया था।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या अब रेस्टोरेंट चलाने वालों को MCD लाइसेंस की जरूरत नहीं है
हाँ, MCD ने 67 कैटेगरी के फूड बिजनेस के लिए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब FSSAI का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस ही ‘डीम्ड हेल्थ ट्रेड लाइसेंस’ माना जाएगा।
किन बिजनेस को अभी भी MCD लाइसेंस लेना होगा
होटल, गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल, सैलून और एम्यूजमेंट पार्क जैसे बिजनेस को अब भी MCD से अलग हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।