Delhi के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में होटल मालिक समेत 3 की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ी

Delhi: मालवीय नगर के ‘Flourish Stay’ होटल में लगी भीषण आग के मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। साकेत कोर्ट ने सोमवार को होटल मालिक लवकेश बजाज, केशव नेगी और जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत को अगले 14 दिनों के

Delhi: मालवीय नगर के ‘Flourish Stay’ होटल में लगी भीषण आग के मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। साकेत कोर्ट ने सोमवार को होटल मालिक लवकेश बजाज, केशव नेगी और जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत को अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब ये तीनों आरोपी 6 जुलाई तक जेल में रहेंगे।

ड्यूटी न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (Duty JMFC) अंकिता भाटिया ने दिल्ली पुलिस की अर्जी पर यह आदेश जारी किया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच अभी चल रही है और आरोपियों को हिरासत में रखना जरूरी है। इस पूरी सुनवाई के दौरान आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था।

बता दें कि 3 जून 2026 को इस होटल में भयानक आग लगी थी, जिसमें विदेशी नागरिकों समेत 22 लोगों की जान चली गई थी, हालांकि बाद में मरने वालों की संख्या 23 बताई गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि होटल में सुरक्षा के नियमों की जमकर अनदेखी की गई थी। होटल की खिड़कियां और कांच के पैनल पूरी तरह बंद थे, जिससे धुआं बाहर नहीं निकल पाया। साथ ही बेसमेंट का दरवाजा अंदर से लॉक था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत आई।

जांच में यह भी पता चला कि यह B&B होटल नियमों के खिलाफ चल रहा था। जहां केवल 6 कमरों की अनुमति थी, वहां 6 मंजिलों पर कुल 24 कमरे चलाए जा रहे थे। होटल के पास जरूरी फायर एनओसी (NOC) भी नहीं थी और ग्राउंड फ्लोर पर बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था।

मुख्य आरोपी लवकेश बजाज पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से आग लगाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। बजाज पहले भी पासपोर्ट धोखाधड़ी और कैमरे न लगाने जैसे मामलों में फंस चुका है। होटल का कुक केशव नेगी और अकाउंटेंट जय मिश्रा भी इस मामले में आरोपी हैं और फिलहाल जेल में हैं।