Delhi के Malviya Nagar अग्निकांड में आरोपी कुक Kesar Negi ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, FIR रद्द करने की मांग

Delhi: मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में आरोपी कुक Kesar Negi ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। नेगी ने अदालत से मांग की है कि उसके खिलाफ दर्ज FIR में से ‘गैर इरादतन हत्या’ (Section 105 B

Delhi: मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में आरोपी कुक Kesar Negi ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। नेगी ने अदालत से मांग की है कि उसके खिलाफ दर्ज FIR में से ‘गैर इरादतन हत्या’ (Section 105 BNS) की धारा को हटाया जाए। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज जैन ने इस याचिका पर विचार किया।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी के वकीलों, Deepak Prakash और Priyamvada Singh Solanki से ऐसे पुराने फैसलों की जानकारी मांगी है, जिनमें FIR को आंशिक रूप से रद्द करने की अनुमति दी गई हो। जस्टिस मनोज जैन ने शुरुआती तौर पर यह संकेत दिया कि नेगी की हरकत जानबूझकर की गई हत्या के बजाय लापरवाही का मामला हो सकती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

बता दें कि 3 जून 2026 को Flourish Stays Bed and Breakfast होटल में लगी आग में विदेशियों समेत 23 लोगों की जान चली गई थी। जांच में सामने आया कि होटल के पास केवल छह कमरों की अनुमति थी, लेकिन वहां 28 कमरे चल रहे थे और फायर एनओसी भी नहीं थी। पुलिस ने 6 जून को Kesar Negi को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि नेगी ने बिजली की सप्लाई बंद कर दी थी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे लॉक हो गए और लोग अंदर ही फंस गए।

इस हादसे में होटल मालिक Lovkesh Bajaj और मैनेजर Jay Mishra को भी गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। साकेत कोर्ट ने 6 जुलाई को तीनों आरोपियों की हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। Kesar Negi की जमानत याचिका पहले ही ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है और उसकी एक अन्य जमानत अर्जी अभी कोर्ट में लंबित है।