Delhi: राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बिजली कनेक्शन के नियम बदल सकते हैं। दिल्ली सरकार अब लो-राइज बिल्डिंगों में भी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (NOC) की अनिवार्यता पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है,
Delhi: राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बिजली कनेक्शन के नियम बदल सकते हैं। दिल्ली सरकार अब लो-राइज बिल्डिंगों में भी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (NOC) की अनिवार्यता पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो शहर की करीब 95 फीसदी रिहायशी इमारतें दमकल विभाग की जांच के दायरे में आ जाएंगी।
बिजली कनेक्शन के लिए क्या है नया प्रस्ताव
Delhi विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने एक नया प्रस्ताव रखा है। इसके तहत 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली (बिना स्टिल्ट पार्किंग) या 17.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली (स्टिल्ट पार्किंग के साथ) आवासीय इमारतों में बिजली कनेक्शन के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। DERC ने इस संबंध में संशोधन का मसौदा जारी किया है और आम जनता से सुझाव मांगे हैं। नियम लागू होने के बाद डिस्कॉम कंपनियां बिना फायर एनओसी के बिजली कनेक्शन नहीं देंगी।
फायर सेफ्टी नियमों में क्या बदलाव हो सकते हैं
दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया कि हाल ही में हुए अग्निकांडों के बाद नियमों की समीक्षा की जा रही है। सरकार 17.5 मीटर तक की इमारतों को भी फायर एनओसी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में इस ऊंचाई से कम वाली आवासीय इमारतों को इसकी जरूरत नहीं होती थी। इसके अलावा, सरकार एक ‘फायर फाइटिंग मास्टर प्लान’ भी तैयार कर रही है, जिसमें अगले 25 सालों के लिए नए फायर स्टेशन और आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे।
किन इमारतों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट
सरकार ने दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और रैन बसेरों का नियमित अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया जाए। साथ ही RWA और बाजार संघों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान और मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा गया है। बता दें कि अक्टूबर 2022 में MCD ने 17.5 मीटर तक की आवासीय इमारतों के लिए भवन योजना की स्वीकृति हेतु फायर एनओसी की अनिवार्यता खत्म की थी, जिसे अब फिर से देखा जा रहा है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या अभी सभी लो-राइज बिल्डिंगों के लिए फायर एनओसी जरूरी है
नहीं, अभी सभी के लिए यह अनिवार्य नहीं है। लेकिन DERC ने 15 मीटर या 17.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों के बिजली कनेक्शन के लिए इसे अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है।
फायर एनओसी के बिना बिजली कनेक्शन मिलेगा या नहीं
अगर DERC का नया प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो निर्धारित ऊंचाई वाली इमारतों को तब तक बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा जब तक उनके पास सक्षम प्राधिकारी से फायर एनओसी नहीं होगी।