Delhi: राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बढ़ते हादसों और जाम को लेकर उपराज्यपाल (LG) टी.एस. संधू ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि जान-माल का नुकसान कम हो और प्रदूषण में
Delhi: राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बढ़ते हादसों और जाम को लेकर उपराज्यपाल (LG) टी.एस. संधू ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि जान-माल का नुकसान कम हो और प्रदूषण में भी गिरावट आए। यह चेतावनी करावल नगर में हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद आई है, जहां तेज रफ्तार कार ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी।
नियम तोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई और क्या हैं नए नियम
दिल्ली में अब ट्रैफिक नियमों को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी संकेत दिए हैं कि जल्द ही एक नई डिजिटल और समयबद्ध चालान प्रणाली शुरू होगी। अब वाहन मालिकों को चालान मिलने के 45 दिनों के भीतर उसका भुगतान करना होगा, वरना मामला आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस का अभियान और आम जनता के लिए अपील
LG टी.एस. संधू ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को पूरे शहर में चेकिंग अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से गलत दिशा में गाड़ी चलाने, रेड लाइट जंप करने और खतरनाक तरीके से सड़क पार करने से बचने को कहा है। साथ ही, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने जैसी बुनियादी बातों पर जोर दिया है। पुलिस ने 4 मई से गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई है, जिसमें अब तक 7,249 चालान काटे जा चुके हैं और 72 FIR दर्ज हुई हैं।
सड़क सुरक्षा में कैसे करें मदद
प्रशासन ने आम लोगों को भी इस मुहिम से जोड़ने के लिए ‘ट्रैफिक प्रहरी’ ऐप का सुझाव दिया है। इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की रिपोर्ट कर सकता है। ऐसा करने पर सड़क सुरक्षा में योगदान के लिए रिवॉर्ड या पुरस्कार भी दिए जाएंगे। LG ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर संदेश जारी कर दिल्लीवासियों और बाहर से आने वाले लोगों से ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करने की अपील की है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
ट्रैफिक चालान का भुगतान कितने दिनों में करना होगा?
नए नियमों के अनुसार, वाहन मालिकों को चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर उसका निपटारा करना अनिवार्य है, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट कैसे करें?
आम नागरिक ‘ट्रैफिक प्रहरी’ ऐप का उपयोग करके यातायात नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके लिए पुरस्कार भी पा सकते हैं।