Delhi: राजधानी के Kirti Nagar इलाके में एक आवारा कुत्ते की मौत और उसके बाद हुए हंगामे ने कानूनी मोड़ ले लिया है। पुलिस ने इस मामले में दो अलग-अलग FIR दर्ज की हैं। एक मामला सुरक्षा गार्ड द्वारा कुत्ते को पीटने का है, तो द
Delhi: राजधानी के Kirti Nagar इलाके में एक आवारा कुत्ते की मौत और उसके बाद हुए हंगामे ने कानूनी मोड़ ले लिया है। पुलिस ने इस मामले में दो अलग-अलग FIR दर्ज की हैं। एक मामला सुरक्षा गार्ड द्वारा कुत्ते को पीटने का है, तो दूसरा मामला उसी गार्ड पर हमला करने वाले एक एनिमल एक्टिविस्ट से जुड़ा है।
क्या है पूरा मामला और कब हुई घटना
यह घटना 7 मई 2026 की शाम को Kirti Nagar के J Block में हुई। आरोप है कि सुरक्षा गार्ड Vinod Paswan ने एक आवारा कुत्ते को लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना की शिकायत 8 मई को रमेश नगर के रहने वाले Tarun Ghai ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पुलिस ने 11 मई को Vinod Paswan के खिलाफ BNS की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया।
एनिमल एक्टिविस्ट पर क्यों हुई कार्रवाई
कुत्ते की पिटाई के बाद विवाद तब बढ़ा जब एक एनिमल एक्टिविस्ट Jasmeet Kaur ने सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की। यह घटना Kirti Nagar पुलिस स्टेशन के बाहर हुई। गार्ड Vinod Paswan की शिकायत पर पुलिस ने 11 मई को Jasmeet Kaur और अन्य लोगों के खिलाफ BNS की धारा 115(1) और 126 के तहत दूसरी FIR दर्ज की। गार्ड का मेडिकल परीक्षण आचार्य भिक्षु अस्पताल में कराया गया है।
पुलिस की जांच और कानूनी नियम
Delhi Police ने बताया कि दोनों मामलों की जांच चल रही है और पूछताछ के बाद जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी साफ किया कि जिस अस्पताल में घायल कुत्ते का इलाज चला था, वहां से अभी तक कुत्ते की मौत की आधिकारिक जानकारी लिखित में नहीं मिली है। भारतीय कानून के मुताबिक आवारा कुत्तों को मारना या उन्हें तकलीफ देना अपराध है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
सुरक्षा गार्ड पर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं?
सुरक्षा गार्ड Vinod Paswan के खिलाफ BNS की धारा 325 और Prevention of Cruelty to Animals Act की धारा 11 के तहत FIR दर्ज की गई है।
एनिमल एक्टिविस्ट पर केस क्यों दर्ज हुआ?
एनिमल एक्टिविस्ट Jasmeet Kaur पर आरोप है कि उन्होंने Kirti Nagar पुलिस स्टेशन के बाहर सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की, जिसके बाद उन पर BNS की धारा 115(1) और 126 के तहत केस दर्ज हुआ।