Delhi में जलेबी के लिए वेंडर की हत्या करने वाले को उम्रकैद, 2014 के मामले में कोर्ट का फैसला

Delhi: राजधानी दिल्ली में एक मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया था, जिसमें जलेबी के लिए एक वेंडर की जान ले ली गई थी। इस मामले में दिल्ली की अदालत ने दोषी नीरज को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना साल 2014 की है, जब केवल अपन

Delhi: राजधानी दिल्ली में एक मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया था, जिसमें जलेबी के लिए एक वेंडर की जान ले ली गई थी। इस मामले में दिल्ली की अदालत ने दोषी नीरज को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना साल 2014 की है, जब केवल अपनी बारी का इंतजार न करने की वजह से एक व्यक्ति ने हत्या कर दी थी।

यह पूरा मामला 18 फरवरी 2014 को बंगला साहिब गुरुद्वारा के पास का है। आरोपी नीरज ने जलेबी वाले से मांग की थी कि उसे लाइन में लगे अन्य लोगों से पहले जलेबी दी जाए। जब वेंडर ने इस बात से इनकार कर दिया, तो नीरज ने पहले उसे थप्पड़ मारा और फिर उसके सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को घटना स्थल के पास से ही पकड़ लिया था और उसके पास से एक फर्जी हथियार लाइसेंस भी बरामद हुआ था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने नीरज को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला ‘rarest of rare’ श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए मौत की सजा नहीं दी गई। जज ने सजा तय करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखा, जैसे कि नीरज का पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, वह ट्रायल के दौरान जेल में रहा और उसका परिवार (पत्नी और दो बेटे) है। साथ ही, 2014 से चल रहे लंबे ट्रायल को भी सजा में राहत का आधार बनाया गया।