Delhi: IB अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड पर फैसला टला, अब 13 जुलाई को सुनाएगी कोर्ट निर्णय
Delhi: राजधानी दिल्ली के चर्चित IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में फैसला एक बार फिर आगे बढ़ गया है। कड़कुडूमा कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाने की तारीख अब 13 जुलाई 2026 तय की है। इससे पहले 7 जुलाई को फैसला आना
Delhi: राजधानी दिल्ली के चर्चित IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में फैसला एक बार फिर आगे बढ़ गया है। कड़कुडूमा कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाने की तारीख अब 13 जुलाई 2026 तय की है। इससे पहले 7 जुलाई को फैसला आना था, लेकिन जज के निर्णय तैयार करने में समय लगने के कारण इसे टाल दिया गया है।
यह मामला साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ा है। 25 फरवरी 2020 को 26 साल के IB अफसर अंकित शर्मा लापता हो गए थे। अगले दिन उनकी बॉडी चाँद बाग इलाके के एक नाले से मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि उनके शरीर पर चाकू और अन्य हथियारों से कुल 51 चोटें थीं, जिससे उनके फेफड़ों और दिमाग में ब्लीडिंग हुई थी।
इस मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दंगाइयों ने उनके बेटे को पकड़कर ताहिर हुसैन की बिल्डिंग में घसीटा और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस की चार्जशीट में भी इस हत्या को एक सोची-समझी साजिश बताया गया है।
अदालत ने 24 मार्च 2023 को सभी 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। इन पर हत्या (धारा 302), आपराधिक साजिश (धारा 120B), दंगा करने (धारा 147, 148) और अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने (धारा 153A) जैसी गंभीर धाराएं लगी हैं। ताहिर हुसैन पर उकसाने और सार्वजनिक शरारत से जुड़े अतिरिक्त आरोप भी हैं।
ताहिर हुसैन ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि जब भीड़ उनके ऑफिस में घुसी थी, तब उन्होंने पुलिस से मदद मांगी थी। फिलहाल एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह इस केस की सुनवाई कर रहे हैं और अब 13 जुलाई को अंतिम फैसला आने की उम्मीद है।