Delhi: IB ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में फैसला टला, अब 13 जुलाई 2026 को आएगा निर्णय

Delhi: दिल्ली की कड़कडूमा कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने अब इस मामले में निर्णय सुनाने की तारीख 13 जुलाई 2026 तय की है। यह फैसला मंगल

Delhi: दिल्ली की कड़कडूमा कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने अब इस मामले में निर्णय सुनाने की तारीख 13 जुलाई 2026 तय की है। यह फैसला मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को सुनाया गया।

अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुई थी। पुलिस को उनका शव एक नाले से मिला था। इस मामले में पूर्व AAP पार्षद Tahir Hussain और उनके साथ 10 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस क्राइम ब्रांच ने 3 जून 2020 को इस मामले की चार्जशीट दाखिल की थी और 23 मार्च 2023 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि Tahir Hussain और अन्य आरोपियों ने मिलकर एक आपराधिक साजिश रची थी। कोर्ट ने पहले भी यह बात कही थी कि हुसैन ने भीड़ को हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए उकसाया था। अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार ने दयालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह मामला आगे बढ़ा।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि अंकित शर्मा के शरीर पर धारदार हथियारों के 51 घाव थे। पहचान छिपाने के लिए शरीर के कुछ हिस्सों को एसिड से जलाया गया था। पुलिस के मुताबिक, उन्हें एक सोची-समझी साजिश के तहत निशाना बनाया गया था।

इस केस में आरोपियों पर आईपीसी की कई गंभीर धाराएं लगी हैं, जिनमें हत्या (302), आपराधिक साजिश (120B), दंगा करना (147, 148), अपहरण (365) और समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाना (153A) शामिल हैं। इसके अलावा, आरोपी हसीन उर्फ सलमान और नाजिम पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।