Delhi : दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दंगों के दौरान हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पहले इस केस का फैसला 4 जून 2026 को आना था, लेकिन अब कोर्ट
Delhi : दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दंगों के दौरान हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पहले इस केस का फैसला 4 जून 2026 को आना था, लेकिन अब कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 11 जून 2026 कर दिया है। इस मामले में पूर्व AAP पार्षद Tahir Hussain समेत 11 लोग आरोपी हैं।
क्या है पूरा मामला और कब हुई घटना
यह घटना 25 फरवरी 2020 की है जब 26 साल के IB ऑफिसर Ankit Sharma अपने घर से निकलने के बाद लापता हो गए थे। अगले दिन उनका शव चाँद बाग इलाके के एक नाले से बरामद हुआ था। अंकित के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। कोर्ट ने मार्च 2023 में सभी 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
किन धाराओं में दर्ज है केस और कौन हैं आरोपी
इस मामले में आरोपियों पर IPC की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें हत्या (302), आपराधिक साजिश (120B), दंगा भड़काना (147, 148) और अपहरण (365) शामिल हैं। Tahir Hussain पर भीड़ को उकसाने और हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए भड़काने के अलग आरोप भी हैं। वहीं, आरोपी हसीन और नाजिम पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत भी केस दर्ज है।
केस में शामिल मुख्य आरोपी कौन हैं
इस मामले में कुल 11 आरोपी हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: Tahir Hussain, हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मूसा। इन सभी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जांच कर सबूत पेश किए हैं और अब कोर्ट 11 जून को अपना अंतिम फैसला सुनाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
IB ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस का फैसला अब कब आएगा?
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले का फैसला 4 जून 2026 से टालकर अब 11 जून 2026 तय किया है।
इस मामले में मुख्य आरोपी कौन है और उन पर क्या आरोप हैं?
मुख्य आरोपियों में पूर्व AAP पार्षद Tahir Hussain शामिल हैं। उन पर हत्या, दंगा भड़काने और भीड़ को उकसाने जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज है।