Vinesh Phogat मामला: Delhi High Court ने WFI को दिया निर्देश, 2 हफ्ते में कारण बताओ नोटिस पर लेना होगा फैसला
Delhi: पहलवान Vinesh Phogat और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के बीच चल रहा विवाद अब एक बार फिर अदालत पहुंचा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने WFI को सख्त निर्देश दिया है कि वह विनेश फोगाट को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर दो सप्ताह क
Delhi: पहलवान Vinesh Phogat और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के बीच चल रहा विवाद अब एक बार फिर अदालत पहुंचा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने WFI को सख्त निर्देश दिया है कि वह विनेश फोगाट को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर दो सप्ताह के भीतर अपना अंतिम फैसला सुनाए। यह आदेश सोमवार, 6 जुलाई 2026 को न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा की पीठ ने सुनाया।
अदालत ने साफ कहा कि WFI अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले Vinesh Phogat को व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखने का पूरा मौका दे। विनेश ने एशियाई खेल ट्रायल से अपने बहिष्कार को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे अब निष्फल मानकर निपटा दिया है क्योंकि उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति मिल चुकी थी।
मामले की गहराई में जाएं तो WFI ने 9 मई को विनेश को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें अनुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इस नोटिस के आधार पर उन्हें 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा, एशियाई खेल ट्रायल के दौरान उनके व्यवहार को लेकर 17 जून को एक और नोटिस भेजा गया था।
विनेश फोगाट ने WFI की चयन नीति पर भी सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि ट्रायल की पात्रता के नियम भेदभावपूर्ण हैं, क्योंकि यह उनकी मातृत्व अवकाश की अवधि से मेल खा रहे थे। वहीं, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर WFI की चयन नीतियों जैसे बड़े मुद्दों को उठाना है, तो उसके लिए एक नई और अलग रिट याचिका दायर करनी होगी।