Delhi High Court का बड़ा फैसला, DANIPS और DANICS अधिकारियों के प्रमोशन नियम रद्द, केंद्र सरकार को दिए नए नियम बनाने के आदेश
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने DANIPS और DANICS अधिकारियों की पदोन्नति (promotion) से जुड़े 2022 के नियमों को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें प्रमोशन के लिए जरूरी
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने DANIPS और DANICS अधिकारियों की पदोन्नति (promotion) से जुड़े 2022 के नियमों को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें प्रमोशन के लिए जरूरी तारीख को 1 जनवरी से बदलकर 1 जुलाई किया गया था। अदालत ने इसे मनमाना फैसला माना है।
जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार यह साबित करने में नाकाम रही कि प्रमोशन की तारीख को बदलने की जरूरत क्यों थी। इससे पहले 16 जनवरी 2025 को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) ने भी इन नियमों को रद्द कर दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
अदालत ने अब केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह अगले दो महीनों के भीतर प्रमोशन के लिए एक नया और सही सिस्टम तैयार करे। जब तक नए नियम लागू नहीं होते, तब तक परीक्षा के बाद आने वाली 1 जनवरी की तारीख को ही ‘अप्रूव्ड सर्विस’ तय करने के लिए मुख्य तारीख माना जाएगा।
केंद्र सरकार ने अपनी दलील में कहा था कि इन बदलावों का मकसद प्रमोशन में आने वाली दिक्कतों को दूर करना और समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करना था। हालांकि, हाई कोर्ट ने साफ किया कि भले ही कोर्ट सरकार को नियम बनाने के तरीके पर मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई पॉलिसी मनमानी है, तो कोर्ट उसमें दखल दे सकता है। अब गृह मंत्रालय (MHA) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को इस पर दोबारा काम करना होगा।