TV चैनलों पर अब एक घंटे में 12 मिनट से ज्यादा नहीं दिखेंगे विज्ञापन, Delhi High Court ने TRAI के नियम को दी मंजूरी

Delhi: टीवी देखने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के उस नियम को सही ठहराया है, जिसमें टीवी चैनलों पर विज्ञापनों के समय की सीमा तय की गई है। अब किसी भी चैनल पर

Delhi: टीवी देखने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के उस नियम को सही ठहराया है, जिसमें टीवी चैनलों पर विज्ञापनों के समय की सीमा तय की गई है। अब किसी भी चैनल पर एक घंटे में 12 मिनट से ज्यादा विज्ञापन नहीं दिखाए जा सकेंगे।

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने साफ किया कि टीवी देखने वाले लोग प्रिंट मीडिया की तरह विज्ञापनों को स्किप नहीं कर सकते, इसलिए दर्शकों के हितों की रक्षा करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि हवा की लहरें (airwaves) एक सार्वजनिक संसाधन हैं, इसलिए ब्रॉडकास्टर्स इसे सिर्फ कमर्शियल फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते।

इस नियम के तहत विज्ञापनों का बंटवारा इस तरह होगा:

  • कमर्शियल विज्ञापन: एक घंटे में अधिकतम 10 मिनट।
  • सेल्फ-प्रमोशन: एक घंटे में अधिकतम 2 मिनट।

इस फैसले के बाद 9X Media, Sun TV Network, B4U Broadband और News Broadcasters Association (NBA) समेत 17 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। ब्रॉडकास्टर्स का तर्क था कि इससे उनकी कमाई कम होगी और यह उनके बोलने की आजादी का उल्लंघन है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि कमाई का मामला प्रोफेशनल अधिकार के अंदर आता है, न कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के।

यह नियम Cable Television Network Rules, 1994 और 2012 के रेगुलेशन पर आधारित है। जुलाई 8, 2026 को इस फैसले को दोबारा अपलोड किया गया है। अब चैनलों को अपने विज्ञापन के स्लॉट और कीमतों में बदलाव करना होगा क्योंकि उन्हें इस 12 मिनट की समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।